भोले-भाले ग्रामीणों को करोड़ों का चूना लगा कर हो गए थे फरार
अनूपपुर,भास्कर हिंदी न्यूज़/ RBN इन्फ्रास्टेक्चर इंडिया लिमिटेड कंपनी ग्वालियर की ब्रांच शाखा जैतहरी रोड अनूपपुर स्थित आकाश टावर के नीचे शाखा का कार्यालय खोले थे और संचालन 1 जनवरी 2011 से 31 मई 2016 तक किया गया और अनूपपुर शाखा से आरडी, एफडी व पेंशन प्लान एवं बांड प्लान उपलब्ध कराते हुए हितग्राहियों को पांच व सात वर्ष में दो व तीन गुना ब्याज दर के साथ वापस होना बताते हुए कपटपूर्ण तरीके से आस-पास के कई ग्रामीण व अन्य लोगों को कंपनी में हितग्राही बनाते हुए खुद को कंपनी का पदाधिकारी/एजेंट बताते हुए छलपूर्वक रुपये जमा कराते हुए बाद में कंपनी बंद करके लापता हो गए थे। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा कंपनी के चेयरमेन रामनिवास (41) पिता अंगद पाल निवासी ग्राम विजयगढ़ थाना पवई जिला भिंड को अधिकतम 10 साल का करावास व कुल 36 लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया गया है।
इसके अतिरिक्त आरोपी पंचूलाल (38) पिता स्व बुदधुराम प्रजापति निवासी ग्राम दुव्वाथर पाली थाना चंदिया जिला उमरिया, रामपाल (31) पिता गोरेलाल महरा निवासी ग्राम पयारी क्र एक वार्ड नं 11 थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर, त्रिवेणी प्रसाद (34) पिता हरिलाल प्रजापति निवासी ग्राम पयारी क्र एक थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर जो संबंधित कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करते थे जिन्हें न्यायालय ने अधिकतम तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
निर्णय की जानकारी देते मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि 37 लाख 57 हजार रुपये में से प्रकरण के प्रभावित हितग्राही/निवेशक जिन्होंने कंपनी के द्वारा जारी की गई मूल पलिसी एवं रसीदे मूलवान प्रतिभूति के रूप में न्यायालय में पेश की है या पुलिस को दी है उनको समानुपात राशि अपील अवधि पश्चात प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश पारित किया है।