सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में मतदान दलों के अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने जनपद पंचायतवार नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण सोमवार को जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्य के नोडल अधिकारी और सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव झाड़े ने कहा कि मास्टर ट्रेनर यहां से विधिवत प्रशिक्षण लेकर विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले मतदान दलों के प्रशिक्षण में गंभीरतापूर्वक और पूरी दक्षता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करें। मास्टर ट्रेनर्स को जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता, डॉ नवीन कुमार, डॉ अनुराग वर्धन पांडेय और ईवीएम ट्रेनर्स बीएल बागरी, संजय गुप्ता, आरके हरदहा ने मतदान प्रक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश, मतगणना प्रक्रिया एवं ईवीएम संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण दिया।
सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि जनपद पंचायत वार मतदान दलों के प्रशिक्षण का रोस्टर शीघ्र जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण की व्यवस्था जनपद मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में की जाएगी। जिसमें उचेहरा और नागौद विकासखंड की नागौद, रामनगर और अमरपाटन की अमरपाटन तथा सोहावल की सतना में तथा मझगवां में प्रशिक्षण कार्य संपन्न होगा।
मास्टर ट्रेनर्स डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी होंगे। पंच, सरपंच के मतदान मतपेटी में और जनपद, जिला पंचायत सदस्य का मतदान ईवीएम से होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में दो बूथ बनेंगे। प्रत्येक ईवीएम के साथ न्यूनतम 2 बैलेट यूनिट रहेंगी। मतदान सामग्री वितरण के दौरान पीठासीन अधिकारी को बुकलेट, पीठासीन अधिकारी लीफलेट, फाइल फोल्डर, लिफाफे तथा अन्य सामग्री दी जाएगी। लीफलेट्स और बुकलेट से प्रपत्रों को अलग नहीं करना है। वास्तविक मतदान शुरू होने से एक घंटे पहले मॉकपोल कराया जाएगा और फिर मशीन क्लियर कर वास्तविक मतदान प्रारंभ होगा। पंच और सरपंच के मतपत्र पेटी में डाले जाएंगे। इनकी मतगणना यथासंभव केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद और जिला पंचायत सदस्य के मतों की ईवीएम गणना ब्लॉक मुख्यालय पर होगी। मतदान दल में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर अमिट स्याही लगाएगा।
मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर में मतदाता क्रमांक दर्ज कर उनके हस्ताक्षर या अंगूठा लगवायेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदाता के वार्ड पंच पद के मतपत्र और सरपंच के मतपत्र घूमते चिन्हों की मुहर देकर उन्हें मत पेटी में वोट डालने को कहेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 मतदाता से पंच, सरपंच का मतपत्र मतपेटी में डलवाने के बाद कंट्रोल यूनिट से जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए बटन दबाकर बैलेट जारी करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि मतदाता ने चारों पदों के लिए अपना मतदान कर दिया है