सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारम्भ हुई है।
पेंशन, भविष्य निधि और बीमा संचालक ने बताया कि अभी तक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवम्बर माह में प्रस्तुत करना होता था। इस संबंध में एक जुलाई 2020 से लागू की गई मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम-201 के अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। शासन के इस नियम से सभी बैंकों को अवगत कराया गया है।
दीनदयाल रसोई योजना अंतर्गत खाद्यान्न आवंटित
दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना अंतर्गत शासन के हिसाब से 125 ग्राम गेहूं एवं 150 ग्राम चावल प्रति व्यक्ति के मान से माह दिसम्बर 2021 के लिये जिले में संचालित दीनदयाल रसोई की 5 कार्यरत संस्थाओं को खाद्यान्न (50 क्वि. गेहूं, 33 क्वि. चावल) का आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि योजनांतर्गत गेहूँ एवं चावल का प्रदाय रूपये 1 रूपए प्रति किग्रा. की दर से किया जायेगा। प्रदाय किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल के गुणवत्ता की जांच उपरांत एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता का ही खाद्यान्न प्रदाय किया जायेगा।
सर्पदंश से मृत्यु पर 4-4 लाख की सहायता
अनुविभागीय अधिकारी नागौद धीरेन्द्र सिंह ने राजस्व पुस्तक 6-4 के प्रावधानों के अनुसार 5 आपदा पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये के मान से आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अनुसार बसुधा निवासी सुंदरलाल अहिरवार को पुत्र, रहिकवारा निवासी यशोदा विश्वकर्मा को पति, शहपुर निवासी श्यामलाल कुशवाहा को पत्नी, सुरदहा खुर्द निवासी शिवकुमार वर्मा को पुत्र एवं ग्राम पनगरा निवासी रामरुप पाल को पुत्र की मृत्यु सर्पदंश से होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
अन्त्योदय तथा प्राथमिकता परिवारों को माह दिसम्बर का केरोसीन आवंटित
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनातंर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवीन व्यवस्था अंतर्गत अन्त्योदय परिवार तथा प्राथमिकता परिवार के सदस्यों के लिये माह दिसम्बर 2021 का केरोसीन आवंटित किया गया है। केरोसीन आवंटन की स्थिति एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध है। शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र के एलपीजी गैस कनेक्शनधारियों को आवंटन में शामिल नही करते हुये अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 3 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 1 लीटर केरोसीन के मान से शासकीय उचित मूल्य दुकानवार, निकायवार व डीलरवार आवंटन जारी किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा समस्त केरोसीन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि 23 दिसंबर तक केरोसीन का उठाव कर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से वितरण कराना सुनिश्चित करें।