सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ‘वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता’ ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।
आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम-निर्देशन की सुविधा
निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन में सरपंच एवं पंच को छोड़कर अन्य पदों के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम-निर्देशन भरने की सुविधा ऑलिन (OLIN) एप्लीकेशन के माध्यम से भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि ऑलिन एप्लीकेशन के माध्यम से अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा स्वयं सुविधा केन्द्र पर ऑनलाईन नाम-निर्देशन तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑलिन को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के उपरांत अंतिम प्रिन्ट आउट में आवश्यक पूर्तियां कर दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे और निश्चित समयावधि में रिटर्निंग ऑफसीर के समक्ष परिदत्त किए जायेंगे। रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा केवल वही आवेदन विचारण में लिए जायेंगे जो निश्चित समयावधि में परिदत्त किये गये हों।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों को ऑलिन की सुविधा प्रदान करने के लिए रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय में सुविधा केन्द्र स्थापित किए जायें। स्थापित सुविधा केन्द्र निर्वाचन की सूचना जारी किए जाने की दिनांक से सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शेष दिवसों में कार्यालयीन समय में कार्यशील रहेंगे।
मुद्रण एवं प्रकाशन की जानकारी देना अनिवार्य
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के निर्वाचन की घोषणा उपरांत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निर्वाचन पम्पलेटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-27 क के उपबंधों द्वारा विनिमित किया गया है।
समस्त मुद्रणालय एवं उनके स्वामियों तथा प्रकाशको के लिये आदेश प्रसारित किए गये हैं कि किसी भी पम्पलेट या पोस्टर मुद्रण, मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशकों के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। यह भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेंगे और ना ही मुद्रित करवाएंगे जब तक की प्रकाशको की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्तांक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनके द्वारा सत्यापित होना जरूरी है।
अनुबंध ‘क’ में प्रकाशको से घोषणा प्राप्ति कर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी अनुबंध ‘ख’ में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागजातों की प्रतियों की संख्या मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा देना होगा। उक्त आदेशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रिन्टिग प्रेसो को जारी किए गए है यदि कही त्रुटि पाई जाती है तो राज्य के संगत कानूनो के तहत प्रिन्टिग प्रेस के लायसेंसो का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
नाम निर्देशन- पत्र के साथ जमा करनी होगी निक्षेप राशि
त्रि-स्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकास खण्ड मुख्यालय और पंच तथा सरपंच पद के लिए विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को समूह-बद्ध कर क्लस्टर बनाये गये हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार, सरपंच के लिए 2 हजार और पंच पद के लिए 400 रूपये की निक्षेप राशि जमा करनी होगी।