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Satna: नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायतों को देय देनदारियों का प्रस्तुत करना होगा अदेय प्रमाण-पत्र

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।

नाम-निर्देशन प्राप्त करने वाले क्लस्टरों में पुलिस बल रहेगा तैनात

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार सतना जिले में 3 चरणों में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के निर्वाचन वाले 6 विकासखंड सोहावल, नागौद उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मझगवां में जनपद स्तर पर जनपद सदस्य के लिए तथा कलस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत, सरपंच और पंच के नाम-निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का कार्य भी 21 दिसंबर को खंड स्तर पर किया जाएगा। संवीक्षा के बाद अभ्यर्थिता से नाम वापसी क्लस्टर लेवल और जनपद लेवल पर 23 दिसंबर तक होगी। नाम वापसी के तुरंत पश्चात 23 दिसंबर को अभ्यर्थी को प्रतीक आवंटन कार्य खंड स्तर पर किया जाएगा। इन तिथियों में जनपद और क्लस्टर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं आम जनों की भीड़-भाड़ भी रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने जनपद पंचायत क्षेत्रों में नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने वाले स्थल एवं क्लस्टरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने आवश्यक पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

जिला पंचायत सतना के सदस्य पद के नामांकन कलेक्ट्रेट में

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 में जिला पंचायत सदस्य के कुल 26 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट सतना के 2 कक्षों में लिए जाएंगे। इसके अनुसार 13 से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को नाम-निर्देशन जमा कराने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर सतना के कक्ष क्रमांक जी-01 और न्यायालय नगर दंडाधिकारी सतना के कक्ष क्रमांक जी-04 में व्यवस्था की गई है।

जनपद सदस्य के विकासखंड मुख्यालय में होगें नामांकन जमा

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 में जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र उनके विकासखंड मुख्यालय में जमा होंगे। जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच पदों के नाम-निर्देशन पत्र जमा कराने जनपद क्षेत्र में क्लस्टर भी बनाए गए हैं। इसके अनुसार सोहावल जनपद में 7 क्लस्टर, नागौद में 10 क्लस्टर, उचेहरा में 8 क्लस्टर, अमरपाटन में 8 क्लस्टर, रामनगर में 6 क्लस्टर और मझगवां जनपद में 8 क्लस्टर बनाए गए हैं।

 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 13 दिसंबर को

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में मतदान दलों के अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने जनपद पंचायत वार मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति कर दी गई है। इनमें कॉलेज प्रोफेसरों को सामान्य मास्टर ट्रेनर के साथ तकनीकी अधिकारियों को ईवीएम मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। सभी विकासखंडवार नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स 13 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत जनपद के रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशन में अपने आवंटित विकासखंड में मतदान दलों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे।
जिला स्तर पर डॉ बीके गुप्ता, डॉ नवीन कुमार, डॉ अनुरागवर्धन पांडेय के साथ बीएल बागरी, संजय गुप्ता, आरके हरदहा जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए हैं। इसी प्रकार जनपद सोहावल में 6-6, नागौद में 6-6, उचेहरा में 5-5, मैहर में 7-7, रामपुर बघेलान में 6-6, अमरपाटन में 5-5, रामनगर में 4-4 और मझगवां में 7-7 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। इनमें एक-एक मास्टर ट्रेनर्स ईवीएम की हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। रिजर्व में 2-2 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से करें पालन- राज्य निर्वाचन आयुक्त

पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना गाइड लाइन का पालन सख्ती से करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाए। इस बात का ध्यान रखें की चुनाव के कारण कोरोना के प्रकरण नहीं बढ़ें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान दिये।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोई भी समस्या हो, तो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। किसी भी कार्य के संबंध में अनुमति की आवश्यकता हो, तो जल्द प्रस्ताव भेजें। उन्होंने कहा कि 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित करें। श्री सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों से प्राप्त होने वाली निक्षेप राशि का लेखा-जोखा स्पष्ट रखें। आदर्श आचरण सहिंता का पालन सुनिश्चित किया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील मतदान केन्द्रों का भ्रमण कार्यपालिक दण्डाधिकारी और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से करें। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें। सरपंच और पंच पद के लिये मतगणना मतदान केन्द्र पर ही होनी है, अतः वहाँ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री बी.एस. जामोद ने कहा कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये निर्वाचन की सूचना 13 दिसम्बर को और तृतीय चरण की 30 दिसम्बर को जारी की जाएगी। साथ ही आरक्षण और मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। रिक्त पदों की और स्थानों के आरक्षण की स्थिति की पुष्टि कर लें। श्री जामोद ने कहा कि जिला एवं विकासखंड मुख्यालय की तरह क्लस्टर स्तर पर भी सभी व्यवस्थाएँ समय पर सुनिश्चित कर ली जाएँ। नाम निर्देशन-पत्रों की जानकारी प्रतिदिन आईईएमएस के माध्यम से भेजें।

आर.ओ. लेवल पर बनाएँ सुविधा केन्द्र

श्री जामोद ने कहा कि जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य के नाम निर्देशन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके लिये रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर सुविधा केन्द्र बनाए जाएँ। मत-पत्रों के त्रुटि रहित मुद्रण की व्यवस्था करें। निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाली सामग्री का स्पष्ट आकलन कर लें।

कानून व्यवस्था

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्श आचरण सहिंता लागू हो चुकी है। अतः शस्त्र लायसेंस निलंबन, संपत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण, अवैध शराब जब्ती आदि अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही गंभीरता से करें। ईव्हीएम का प्रबंधन बेहतर ढ़ंग से हो। प्रथम रेन्डमाइजेशन कलेक्टर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख के बाद किया जाएगा। द्वितीय रेन्डमाइजेशन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम वापसी के बाद किया जाएगा, जिसमें मतदान केन्द्रवार ईव्हीएम आवंटित होगी। निर्देश दिए गए कि विकासखंड स्तर पर ईव्हीएम के भंडारण, डीएमएम सीलिंग एवं सामग्री वितरण के पर्याप्त प्रबंध कर लिये जाये।

प्रशिक्षण

मतदान दलों में लगने वाले कर्मचारियों को विकासखंड स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाए। प्रशिक्षण में मतदान दल के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। मतदान के पूर्व सभी मतदाताओं को मतदाता-पर्ची का वितरण सुनिश्चित करें।

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