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Satna: नेशनल लोक अदालत शनिवार को,  42 खंडपीठों का गठन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसम्बर शनिवार को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 10ः30 बजे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में जिला न्यायालय परिसर में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के लिये 42 खंडपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिये रखे जायेंगे। इसके साथ ही चेक अनादरण के मामले, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना, ब्याज, अधिभार एवं सिविल दायित्वों में छूट संबंधी प्रकरणों का आपसी सौहार्द पूर्ण निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान से चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति के बाद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारित आदेश जारी तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्ति के बाद 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। नेशनल लोक अदालत में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में बकाया राशि अनुसार अधिभार में 25 से 100 प्रतिशत तक की छूट (शर्तों के अधीन) घोषित की गई है। यह छूट 11 दिसम्बर के बाद समाप्त हो जावेगी।

चालू वित्तीय वर्ष में अब तक खनिज राजस्व की 115 प्रतिशत रिकॉर्ड वसूली

सतना जिले में चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व की नवंबर माह तक 148 करोड़ 50 लाख रुपये की रिकार्ड वसूली की गई है। राज्य शासन द्वारा खनिज राजस्व वसूली के लिये नवंबर माह तक 129 करोड़ 60 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके विरुद्ध 148.50 करोड़ रुपये राजस्व वसूली की गई है। जो कि निर्धारित लक्ष्य की 115 प्रतिशत उपलब्धि है।
कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देशन में खनिज विभाग सतना द्वारा लगातार अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। साथ ही खनिज राजस्व की वृद्धि के लिये शिथिल खदानों को लैप्स करने एवं कार्य आरंभ करने योग्य खदानों को चालू कराने की कार्यवाही भी जिले में की जा रही है।
जिला खनि अधिकारी सतेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में पूर्व में लगभग 159 चिन्हित शिथिल खनिपट्टा खदानों को लैप्स घोषित करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। इनमें से लगभग 25 खनिपट्टाधारियों द्वारा लैप्सिंग की कार्यवाही दौरान खनन संक्रियाएं चालू करने हेतु आवश्यक अनुमति/सम्मति प्राप्त कर ली गई। फलस्वरूप ये खदानें कार्यशील हो गई हैं, जिनसे शासन को प्राप्त होने वाले रॉयल्टी में वृद्धि हुई है।
सतना जिलान्तर्गत 29 ऐसे क्षेत्र जो विभिन्न आवेदकों द्वारा खनिपट्टा प्राप्ति हेतु आवेदित थे तथा जिनमें खनि रियायत स्वीकृति उपरांत सीमेंट आधारित उद्योग/सीमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की संभावना है, को चिन्हित किया गया है। ये समस्त आवेदन पत्र भारत सरकार के खनिज नियमों में परिवर्तन की अधिसूचना मार्च 2021 के प्रभाव से अमान्य की श्रेणी में आ गये हैं। इन आवेदित क्षेत्रों को नवीन प्रावधानों के अनुरूप नीलामी के माध्यम से निवर्तन हेतु जिलास्तर से प्रस्ताव शासन की ओर भेजे गये हैं तथा जिनकी नीलामी हेतु शासनस्तर पर विभिन्न कार्यवाहियां प्रचलित हैं। इन 29 खनिज ब्लॉक की नीलामी उपरांत जिले में 2 या 3 नये सीमेंट प्लांट स्थापित होने की पूर्ण सम्भावना है।

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