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Satna: पंचायत चुनाव में नवीन नाम-निर्देशन पत्र प्रारुप-4 में लिये जायेंगे नामांकन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र आयोग द्वारा तैयार नवीन नाम-निर्देशन पत्र प्रारूप-4 में ही अभ्यर्थियों से प्राप्त किए जाएंगे।
पंच पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक घोषणा पत्र एवं उसके साथ ‘‘घोषणा पत्र का सार’’ भी संलग्न करना होगा। जबकि सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र एवं शपथ पत्र का सार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 के प्रावधानों के तहत पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का ‘‘अदेय प्रमाण पत्र’’ भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तर वर्ती कंपनियों को देय समस्त शोध्यों का ‘‘अदेय प्रमाण पत्र’’ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से अपेक्षा की गई है कि वह अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नामांकन जमा करते समय जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने का जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम-निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

एक पद के लिये दो स्थानों से नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होने के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पदों के लिए जैसे पंच के साथ-साथ सरपंच या सरपंच के साथ-साथ जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के लिए तो खड़ा हो सकता है। लेकिन किसी एक विशिष्ट पद के लिए एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा नहीं हो सकता। एक ही पद के लिए दो या अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

दो से अधिक नामांकन पत्र नहीं लिये जायेंगे

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में एक ही पद के लिए कोई अभ्यर्थी अधिकतम दो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। एक पद के लिए दो से अधिक नाम-निर्देशन पत्र नहीं लिए जाएंगे।

कलेक्टर होंगे जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफीसर

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन तीन चरणों में संपन्न कराये जायेंगे। आयोग के निर्देशानुसार जिले के कलेक्टर जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफीसर होंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के आम निर्वाचन के दौरान रिटर्निंग ऑफीसर की सहायता के लिये तीन सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किये हैं। जो जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य पद के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने एवं अन्य कार्यवाहियां संपादित करना सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशानुसार प्रथम चरण एवं तृतीय चरण के निर्वाचन के लिये डिप्टी कलेक्टर नीरज खरे विकासखंड मझगवां अंतर्गत जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 23, 24, 25, 26, सोहावल अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, उचेहरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7, 8, मैहर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13 एवं विकासखंड रामपुर बघेलान अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 22 के लिये सहायक रिटर्निंग ऑफीसर होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिये डिप्टी कलेक्टर सुरेश जादव विकासखंड नागौद अंतर्गत जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 4, 5, 6, अमरपाटन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14, 15, 16 एवं रामनगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17, 18 के लिये सहायक रिटर्निंग ऑफीसर होंगे। नियुक्त किये गये सहायक रिटर्निंग ऑफीसर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप रिटर्निंग ऑफीसर के पर्यवेक्षण में सौंपा गया कार्य संपादित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
प्रथम-द्वितीय चरण के 13 दिसंबर एवं तृतीय चरण के नाम-निर्देशन पत्र 30 दिसंबर से प्राप्त किये जायेगें
प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिये 13 दिसम्बर 2021 से विकासखंड मझगवां, सोहावल, उचेहरा के नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर कक्ष क्रमांक जी-1 एवं विकासखंड नागौद, अमरपाटन, रामनगर के जिला पंचायत सदस्य के नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय नगर दंडाधिकारी रघुराजनगर सतना के कक्ष क्रमांक जी-4 से प्राप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार तृतीय चरण के निर्वाचन के लिये 30 दिसम्बर से विकासखंड मैहर एवं रामपुर बघेलान के जिला पंचायत सदस्य के लिये नाम-निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराजनगर कक्ष क्रमांक जी-1 से प्राप्त किये जायेंगे।

जन-सुनवाई में करें आदर्श आचरण सहिंता के प्रावधानों का पालन

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रति मंगलवार को होने वाली ‘जन-सुनवाई’ में आदर्श आचरण सहिंता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि 4 दिसम्बर 2021 को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण सहिंता प्रभावशील हो गई है।

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