सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अजय कटेसरिया ने सतना में सिटी मजिस्ट्रेट का पद शासन स्तर से नहीं स्वीकृति होने के फलस्वरूप सिटी मजिस्ट्रेट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि सतना जिले में शासन स्तर से सिटी मजिस्ट्रेट का पद स्वीकृत नहीं है। बल्कि प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से स्थानीय व्यवस्था के तहत सिटी मजिस्ट्रेट का पद निर्मित किया गया था। कलेक्टर ने आदेश जारी कर स्थानीय व्यवस्था को भविष्य के लिए सिटी मजिस्ट्रेट का पद एवं उससे जुड़ी संलग्न स्थापना को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। जारी आदेशानुसार सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किए जाने वाला कार्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रघुराजनगर (शहर) सतना द्वारा संपादित किया जाएगा।
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ िंसंह ने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये एवं महिलाओं की गरिमा को बनाये रखना तथा लैंगिक रूढ़ियों को समाप्त करने की आवश्यकता के प्रति कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की अधिसूचना की आठवी वर्षगांठ का आयोजन गुरुवार को कार्यालय वन स्टॉप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी मास्टर प्लान सिविल लाईन, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान वन स्टॉप सेंटर में 40, जिला बाल संरक्षण कार्यालय में 16 और आरसेटी में 50 व्यक्तियों ने सहभागिता की।