सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण करने के लिए इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को आयोजित की जा रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एवं जिला तथा सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित समस्त तहसीलों में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिये रखे जायेंगे।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाशचन्द्र तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बीमा एवं क्लेम से संबंधित प्रकरणों का अधिक संख्या में निराकरण किया जा सके। इसके लिये शनिवार को एडीआर भवन में बैठक आयोजित कर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विशेष न्यायाधीश एससी राय द्वारा बीमा कंपनी के अधिकारियों को बीमा एवं क्लेम संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिये गये। इस मौके पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सहित अन्य बीमा कंपनी के अधिकारी तथा अधिवक्ता रत्नेश श्रीवास्तव, सुरेश मिश्र, प्रमोद पाण्डेय, अनिल मिश्रा, प्रभाकर सिंह एवं बीमा और क्लेमेंट कंपनी के अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
फोटो निर्वाचक नामावली में दावे-आपत्तियाँ लेने की अंतिम तिथि 5 दिसम्बर
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश राजेश कुमार कौल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में दावे-आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 5 दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाई गई है। तिथि में वृद्धि का उद्देश्य सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने के लिये और समय उपलब्ध कराना है। आयोग ने पहले यह तिथि 30 नवम्बर निर्धारित की थी।
इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता, जिनकी आयु एक जनवरी, 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज होने से शेष हैं, तो संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनके घर जाकर सम्पर्क कर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।
एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये पात्र होंगे। इसके लिये इन्हें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से सम्पर्क करना चाहिए। मतदाता-सूची में नाम शामिल करवाने के लिए वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ा जा सकता है।