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भू-अभिलेख सुधार कार्य मे उदासीनता और लापरवाही बरतने पर 4 पटवारी निलंबित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने भू-अभिलेख सुधार कार्य मे उदासीनता और लापरवाही बरतने पर जिले मे चार पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। राजस्व अधिकारियों की बैठक मे शुक्रवार को कलेक्टर ने भू-अभिलेख सुधार अभियान के कार्यो की समीक्षा के बाद शून्य प्रगति और कार्य शुरू नहीं करने वाले पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। जिनमे तहसील नागौद के सिंहपुर पटवारी रण बहादुर सिंह, बिरसिंहपुर तहसील के नयागांव पटवारी राजेंद्र कुमार मिश्रा, रामपुर बघेलान तहसील के देवमऊ दलदल के पटवारी मुकेश कुमार सतनामी और मैहर तहसील के झुकेही के पटवारी दादूलाल मवासी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव संबंधी पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करें, जिनके द्वारा कोविड के दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कालेजों, हॉस्टल्स में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य अथवा संचालक सुनिश्चित करें।
इसी प्रकार समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नही लगवाये गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाया जाना मार्केट एसोसियेश, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें तथा सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। दिशा-निर्देश में दोनों डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड-19 की दोनों डोज लगा ली गई हों अथवा प्रथम डोज लगाने के बाद द्वितीय डोज लगाने की तिथि नियत डेट नहीं निकली हो। उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।

डुप्लीकेट खाद्यान्न पात्रता पर्ची जारी करने के लिए शासन ने दिए निर्देश

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची जारी कर उचित मूल्य दुकानों से निर्धारित दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पात्र राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न पर्ची जारी करने की सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाओं में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। अब पात्र राशन कार्डधारी लोक सेवा केन्द्रों से डुप्लीकेट पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार एक सितम्बर 2020 के बाद पात्रता पर्ची की डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। इसके पूर्व जारी पात्रता पर्ची का स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन करके उसमें स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित का उल्लेख किया जाएगा। डुप्लीकेट खाद्यान्न पर्ची के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी श्रेणियों के पंजीकृत हितग्राहियों के पास आवश्यक वैध दस्तावेज होना एवं परिवार की समग्र आईडी उपलब्ध होना चाहिए। डुप्लीकेट पात्रता पर्ची के लिए लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करने पर 40 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर से भी डुप्लीकेट पात्रता पर्ची प्राप्त की जा सकती है।

लेखा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर

संभागीय लेखा प्रशिक्षण शाला रीवा में लेखा प्रशिक्षण एक दिसम्बर 2021 से आरंभ हो रहा है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए 20 नवम्बर तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया तथा सिंगरौली जिलों के शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभाग के कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में लेखा प्रशिक्षण शाला के प्राचार्य प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि प्रशिक्षण में एक वर्ष से अधिक की नियमित सेवा कर चुके तथा हिन्दी टायपिंग पास लिपिकीय कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। अर्द्ध-शासकीय विभाग के प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो हजार रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान किए हुए चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला कार्यालय में जमा करनी होगी।

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