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2 आपदा पीड़ित के परिजनों को 8 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/  कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 2 आपदा पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिसके अनुसार अनुभाग रघुराजनगर अंतर्गत मारुति नगर सतना निवासी सतीश कुमार एवं ग्राम हाटी निवासी रजनीश द्विवेदी को पुत्र की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर प्रत्येक को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस 29 नवम्बर को, मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 नवम्बर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा करेंगे। वीडियो कान्फ्रेंसिंग कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में प्रातः 11 बजे से आरंभ होगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश में माफिया के विरूद्ध कार्यवाही, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में 20 सितम्बर को आयोजित बैठक के पालन प्रतिवेदन, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के ऋण प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण, सीएम राइज स्कूल योजना, कोविड टीकाकरण में दूसरी डोज लगाने के संबंध में प्रयासों तथा चयनित जिलों में नवाचार के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा की जाएगी।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर्स द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना तथा मध्यप्रदेश सिकल सेल मिशन का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संभागीय कमिश्नर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर्स तथा पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने डॉ. नारायण सदाशिव महाजन के निधन पर शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने डॉ. नारायण सदाशिव महाजन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। स्व. महाजन, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन के पिता थे। डॉ. नारायण सदाशिव महाजन का आज प्रातः वर्धा में देहांत हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल महाजन परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

समाधान योजना का लाभ उठाएँ बिजली उपभोक्ता – ऊर्जा मंत्री

आस्थगित बिजली बिल के भुगतान के लिये समाधान योजना लागू, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

ऊर्जा मंत्री  प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ‘‘समाधान योजना’’ लागू की गई है। श्री तोमर ने उपभोक्ताओं से योजना में उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनकर योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है। उपभोक्ता इस योजना का लाभ 15 दिसम्बर 2021 तक वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर ले सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया था।

आस्थगित राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प

उपभोक्ताओं को समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये 2 विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।

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