सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पंचायत आम निर्वाचन-2021 की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन 12 नवंबर 2021 को अपरान्ह 4 बजे से सायं 6 बजे तक किया गया है। जिसमें पंचायत निर्वाचन में आरओ एवं एआरओ की भूमिका, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना एवं आरक्षण, नामांकन की प्रकिया (आईएमएस) एवं ऑनलाइन नॉमिनेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सचिव म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को कहा है कि बैठक एवं प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर्स, जिला पंचायत के सहायक रिटर्निग ऑफिसर्स,. जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण) तथा निर्वाचन अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन) निर्धारित दिनांक एवं समय पर जिले के वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।
30 नवंबर तक ली जाएंगी आपत्तियां और दावे
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 63 सतना, 64 नागौद, 65 मैहर, 66 अमरपाटन, 67 रामपुर बघेलान की प्रारूप मतदाता सूची एक नवंबर 2021 को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में प्रकाशित कर दी गई है। आयोग के कार्यक्रम अनुसार इन प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां एक नवंबर से 30 नवंबर तक ली जा रही हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा बीएलओ को इस अवधि में किए जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में निर्देशित किया है। इसके अनुसार बीएलओ घर-घर भ्रमण कर निम्नानुसार कार्यवाहियां करेंगेः- एक जनवरी 2022 को पंजीकरण के लिए अर्हता रखने वाले नागरिको को फार्म नं.-6 बांटना तथा उनसे भरे हुए फार्म वापस अपनी टीप अंकित कर एईआरओ या ईआरओ कार्यालय में जमा करेंगें।
स्थाई रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों की अद्यतन जानकारी एकत्रित करना और मृत निर्वाचकों के लिए लागू फार्म नं-7 बांटना एवं एकत्रित कर अपनी टीप अंकित कर एईआरओ या ईआरओ कार्यालय में जमा करेंगें।
ऐसे निर्वाचकों को फार्म नं.-8 बांटना एवं एकत्रित करना। जिनकी प्रारूप निर्वाचक नामावली में गलत प्रविष्टियां हो गई है एवं अपनी टीप अंकित कर एईआरओ या ईआरओ कार्यालय में जमा करेंगें।
बी.एल.ओ अथवा बी.एल.ओ सुपरवाईजर को इस आशय के लिये पाबंद किया जाये कि पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त हो रहे फार्म यथा- 6, 7, 8 आदि प्रतिदिन अपने बी.एल.ओ सुपरवाईजर के माध्यम से ई.आर.ओ कार्यालय में जमा करावें तथा निराकरण पश्चात फार्मा की फीडिंग ई.आर.ओ नेट मे प्रतिदिन किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर या डाटा इन्ट्री आपरेटर को भी निर्देशित करे।
परिवार के हिसाब से बनाए हुए पत्रक में मोबाईल नम्बर और ई-मेल की प्रविष्टियाँ दर्ज करना।
बी.एल.ओ सुपरवाईजर, बी.एल.ओ के कुल कार्य के 5 प्रतिशत कार्य की जाँच करेंगें, ए.ई.आर.ओ, बी.एल.ओ के कुल कार्य की 1 प्रतिशत कार्य की जाँच करेंगे। इसके अलावा 10 निर्वाचकों से अधिक वाले घरों की भौतिक जॉच (असामन्य लिंग अनुपात और अधिक्तम वृद्धि और निरसन वाले केन्द्रो की सूची के प्रथम 20 मतदान केन्द्र) की भी जांच करेंगें। प्रत्येक एईआरओ द्वारा निराकृत फार्मा के 10 प्रतिशत फार्म की जॉच ईआरओ द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ भौतिक सत्यापन किया जावे तथा साथ ही एईआरओ या ईआरओ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगें एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि बी.एल. ओ निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित होकर आयोग के निर्देशो के अनुरूप दावे-आपत्तियाँ प्राप्त कर रहे है, यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी बी.एल.ओ अपने कर्तव्य स्थल से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाये जाते है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का कार्य समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।