सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ विधानसभा उप निर्वाचन रैगांव 2021 हेतु रैगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलो को शुक्रवार 29 अक्टूबर को मतदान केन्द्रो के लिये सामग्री देकर रवाना किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक जे. रंजीत कुमार, पुलिस प्रेक्षक धर्मेन्द्र सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव झाड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने मतदान सामग्री वितरण स्थल पहुंचकर सामग्री वितरण एवं मतदान दलों की रवानगी के कार्य का जायजा लिया।
रिटर्निग आफीसर रैगांव नीरज खरे की उपस्थिति में विधानसभा रैगांव के सामग्री वितरण काउन्टर मे नियुक्ति आदेश, ग्रीन पेपर, सील, स्पेशल टैग, स्ट्रेप सील, एड्रेस टैग, बी0यू0 एवं सी0यू0 तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी प्रारूप 7‘क’, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, सुभिन्नक चिन्ह की सील, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट और निविदत्त मतपत्रो के वितरण के साथ मतदान दल के लिये सामग्री प्रारूप लिफाफे और अन्य सामग्री का थैला वितरित किया गया। मतदान दल सामग्री प्राप्त कर निर्धारित वाहनो में बैठकर संबंधित मतदान केन्द्रो के लिये रवाना हुये। रैगांव विधानसभा क्षेत्र के 313 मतदान दलो को मतदान सामग्री का वितरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना से शुक्रवार को किया गया। सभी मतदान दल मतदान सामग्री लेकर मतदान केन्द्रो पर सकुशल पहुंच चुके है। मतदान दलो के मतदान केन्द्रो में पहुंचने की सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।
सभी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्र में करेंगे रात्रि विश्राम, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये दिशा-निर्देश
विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव उप निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस की पूर्व रात्रि सभी सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर क्षेत्र के किसी मतदान केन्द्र में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मतदान दलो की रवानगी से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने सेक्टर अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरण में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के दिशा-निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर के अंतर्गत पोलिंग स्टेशन पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। पूर्व में ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जिसमें सेक्टर अधिकारी ईवीएम के साथ किसी निजी परिसर में या पोलिंग स्टेशन अथवा उसके मार्ग से भिन्न स्थान पर पाए गए हैं। ऐसा करना निर्वाचन अपराध होने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण भी है। इसलिये सभी सेक्टर अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन स्थल के मार्ग अथवा पोलिंग स्टेशन के परिसर के अतिरिक्त सेक्टर अधिकारी किसी भी स्थान पर नहीं जाएंगे। सभी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के सभी निर्वाचन दलों को सामग्री वितरण एवं सामग्री वापस जमा करने में सहायता करेंगे। सामग्री का मिलान कर निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर उपरांत सामग्री जमा कराएंगे एवं सामग्री जमा कराने उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी कि अनुमति उपरांत ही कार्यमुक्त होंगे। सभी सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र में मतदान दलों के पहुंचने से लेकर वापसी तक निरंतर भ्रमण करते रहेंगे। इस अवधि में निर्वाचन संबंधी शिकायतें प्राप्त होने की संभावन भी हो सकती है। सेक्टर अधिकारी को कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां प्राप्त है, शिकायतों का निराकरण में सेक्टर अधिकारी तत्पर रहते हुए कार्रवाई करेंगे एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर को अवगत कराएंगे।
विधानसभा क्षेत्र रैगांव अंतर्गत आने वाली देशी एवं मदिरा दुकानें, मतदान समाप्ति तक रहेंगी बंद
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना अजय कटेसरिया ने मतदान दिनांक 30 अक्टूबर के 48 घंटे पूर्व विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव के अंतर्गत आने वाली विदेशी मदिरा दुकान सिंहपुर, देशी मदिरा दुकान बम्हौर, कोठी, झाली, करसरा, सोहावल, रैगांव, सगमनिया एवं देशी मदिरा दुकान सायडिंग को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र की सीमा अंतर्गत 3 कि.मी. की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकान बाबूपुर नीमी, बिरला टपरिया, पन्ना नाका, खूंथी, नागौद, मढ़ा, जैतवारा एवं विदेशी मदिरा दुकान कोठी मोड़, धवारी, नागौद और जैतवारा को 28 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे से 30 अक्टूबर 2021 को मतदान समाप्ति तक बंद रखे जाने (शुष्क दिवस) के लिये आदेशित किया है।
इस अवधि में विधानसभा क्षेत्र रैगांव एवं इसके संलग्न 3 कि.मी. की परिधि में किसी भी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त, किण्विक या मादक द्रव्य या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय, विक्रय, आयात निर्यात, परिवहन एवं प्रदाय उक्त अवधि में पूर्णत प्रतिबंधित रखा जायेगा। किसी भी अधिकृत, अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय वितरण और अवैध परिवहन न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2021 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव के लिए मतदान 30 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न होना है। आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2021 के लिए मतदान दिवस के परिप्रेक्ष्य में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश दिये गये हैं।