सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के परिपालन में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान से पूर्व कम से कम 3 बार निर्वाचन व्यय लेखा अवलोकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की समक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे ने निरीक्षण रोस्टर निर्धारित कर सभी अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 32 में निर्धारित तिथिवार एजेंट या स्वयं उपस्थित होकर लेखा परीक्षण कराने का अनुरोध किया था। रोस्टर कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता पुष्पेन्द्र बागरी, सैनिक समाज पार्टी के राजा भैया कोरी, निर्दलीय राम गरीब चौधरी, निर्दलीय कल्पना वर्मा, समाजवादी पार्टी के धीरेन्द्र सिंह धीरू, निर्दलीय डॉ राजेन्द्र कुमार वर्मा, निर्दलीय बच्चा सिसोदिया निर्दलीय दद्दू प्रसाद अहिरवार द्वारा अपना दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण नहीं कराए जाने पर अवगत कराया गया है कि भारत निवा्रचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार लेखा निरीक्षण एवं व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण कराते हुए व्यय लेखा पंजी एवं बिल बाउचर की छाया प्रति दो प्रतियों में 24 घंटे के अंदर जबाब सहित उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया गया है।
वाहनों में जीपीएस लगाने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने विधानसभा रैगांव उप निर्वाचन 2021 के दौरान मतदान दिवस को उपयोग होने वाले वाहनों में वैंडर के माध्यम से जीपीएस लगाए जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुरेश गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है। इस कार्य हेतु प्रभारी अधीक्षक भू-अभिलेख आरएन पांडेय को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी सहायता हेतु प्रशिक्षक रितुराज रूसिया, पटवारी यज्ञनारायण शुक्ला एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर निशा विश्वकर्मा की ड्यूटी लगाई गई है।