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Santa: कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता पर नायब तहसीलदार आशीष शर्मा निलंबित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने तहसील मैहर के वृत्त नादन के नायब तहसीलदार आशीष शर्मा को कर्तव्यों में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नायब तहसीलदार नादन आशीष शर्मा द्वारा सोशल मीडिया में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की गई थी तथा 19 सितंबरको ग्राम जूरा में बने तालाब में 3 बच्चों के डूबने के संबंध में आम जनता द्वारा नायब तहसीलदार श्री शर्मा को जानकारी देनी चाही, तो इनके द्वारा फोन भी रिसीव नहीं किया गया था। जबकि यह घटना नायब तहसीलदार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई थी।

जिसकी जानकारी और तत्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना श्री शर्मा ने नहीं दी। नायब तहसीलदार नादन श्री शर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैहर के निर्देश के बाद भी मैहर नवरात्रि मेला में कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया। श्री शर्मा द्वारा न्यायालयीन तथा कार्यालयीन कार्यों में आए दिन अधिवक्ताओं से अभद्रता एवं विवाद किया जाता है। जिससे किसी भी दिन विवाद होने से कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होकर घटना घटित हो सकती हैं।

कमिश्नर श्री सुचारी ने नायब तहसीलदार आशीष शर्मा के कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अपचारी नायब तहसीलदार का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सतना नियत किया गया है।

पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करने पर सहकारिता निरीक्षक निलंबित

रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन में स्थैतिक टीम (एसएसटी) में खाम्हा खूजा टोल नाका थाना सिविल लाइन नाके पर नियुक्त सहकारिता निरीक्षक आशीष शर्मा को पदीय दायित्वों के दुरुपयोग और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने सहकारिता निरीक्षक श्री शर्मा को पदीय दायित्वों के दुरुपयोग, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और आयोग के निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सतना नियत किया है।
सहकारिता निरीक्षक श्री शर्मा की ड्यूटी एसएसटी में खाम्हा खूजा टोल नाका चेक पोस्ट पर निर्वाचन के दौरान भारी मात्रा में लाई जाने वाली नकदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु एवं शस्त्रों की आवाजाही पर सतत निगरानी हेतु लगाई गई थी। श्री शर्मा पर 24 अक्टूबर को खाम्हा खूजा तिराहे पर स्थित बैरियल पर अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध रूप से बालू से भरे ट्रक को रोककर गूगल पे के माध्यम से एक हजार रूपये रिश्वत लेने की शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कराई गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(ग) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1966 के नियम 9(क) के तहत कार्यवाही करते हुए सहकारिता निरीक्षक को निलंबित कर दिया है।

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