सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति एवं दिव्यांग जनों के लिए इस बार पोस्टल बैलट के माध्यम से घर बैठे मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन में क्षेत्र के ऐसे 914 मतदाताओं में घर बैठे पोस्टल मतदान की सुविधा चाही थी। जिनमें 5 दिनों में 14 मतदान दलों द्वारा घर-घर जाकर 854 ऐसे मतदाताओं का पोस्टल मतदान कराया जा चुका है।
पोस्टल मतदान के प्रभारी नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सुरेश जादव ने बताया कि क्षेत्र के ऐसे कुल 914 मतदाताओं का पोस्टल मतदान कराने 14 मतदान दल गठित कर 21 से 25 अक्टूबर के बीच पोस्टल मतदान संपन्न कराने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।
प्रथम दिवस 21 अक्टूबर को इन 14 दलों द्वारा 204 मतदाताओं के घर पहुंचकर पोस्टल मतदान कराया गया। इनमें 123 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा 81 दिव्यांग मतदाता रहे। इसी प्रकार दूसरे दिन 22 अक्टूबर को 208 मतदाता, जिसमें 138 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा 70 दिव्यांग, तीसरे दिन 23 अक्टूबर को 226 मतदाता, जिसमें 144 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा 82 दिव्यांग, चौथे दिन 24 अक्टूबर को 187 मतदाता, जिसमें 134 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा 53 दिव्यांग तथा पांचवे दिन 29 मतदाता, जिसमें 9 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के तथा 20 दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया है। इस प्रकार कुल 914 मतदाताओं में से 854 मतदाता, जिसमें 548 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु एवं 306 दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।
वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कार्य के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव उप निर्वाचन में मतदान दिवस एवं मतगणना दिवस पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी कार्य के सफल संपादन के लिये डिप्टी कलेक्टर सुरेश जाधव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार श्री जाधव वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी कार्य अपने निर्देशन में वेण्डर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के संबंध में निर्देश
उप निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. ने रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को आदर्श आचार संहिता पालन के संबंध में जारी निर्देशों को राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अवगत कराने एवं पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों में शामिल है, तो आदर्श आचार संहिता के निर्देश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, यह निर्देश उप-चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले पूरे जिले में लागू किए जाएंगे। इन निर्देशों का मुख्य उद्ेदश्य यह है कि विकासात्मक और प्रशासनिक कार्य आदर्श आचार संहिता के निहितार्थ के बिना जारी रहें और उपचुनाव के लिए प्रचार केवल संबंधित लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में ही सीमित होना चाहिए। हालांकि, ऐसी स्थिति है कि चल रहे उपचुनाव जैसी राजनीतिक गतिविधियां लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के बाहर, लेकिन जिले के भीतर आयोजित की जा सकती हैं। इस तरह की गतिविधियां पूर्वाक्त निर्देशों की भावना के विपरीत होंगी। इस प्रकार, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिले के भीतर कहीं भी चल रहे उपचुनाव से संबंधित कोई चुनावी गतिविधि आयोजित की जाती है, तो आदर्श आचार संहिता, कोविड और व्यय निगरानी से संबंधित सभी निर्देश राजनीतिक गतिविधियों के मामले में लागू होंगे। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों में सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।