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Satna: शासकीय व्यकंट स्कूल क्रमांक-2 के मैदान में लगेंगी पटाखा दुकाने

व्यवस्थाओं के संबंध में विक्रेताओं की बैठक संपन्न, गाइड लाइन जारी 

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/दीपावली पर्व के अवसर पर सतना शहर में पटाखा एवं आतिशबाजी लाइसेंसधारी फुटकर विक्रेताओं की दुकानें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-2 के मैदान में सुरक्षित रूप से लगाई जाएंगी। सतना नगर एवं जिले के तहसील स्तरीय नगरों में लगाई जाने वाली पटाखा दुकानों, बिक्री एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अपर जिला दंडाधिकारी राजेश शाही की अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न बैठक में फुटकर बिक्री दुकानों में विस्फोटक अधिनियम, कोविड प्रोटोकाल एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।

इस मौके पर एसडीएम पीएस त्रिपाठी, सुरेश गुप्ता, केके पांडेय, राजेश मेहता, तहसील तहसीलदार बीके मिश्रा, प्रभारी तहसीलदार नितिन झोंड़, शैलेन्द्र बिहारी शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद कोठी, नागौद, चित्रकूट एवं बिरसिंहपुर भी उपस्थित थे।

अपर जिला दंडाधिकारी राजेश शाही ने कहा कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग स्तर पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर लगने वाली पटाखा दुकानों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित स्थल, दुकाने उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। शासन के निर्देशों के मुताबिक अस्थाई पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सतना शहर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-2 के प्रांगण में अस्थाई रूप से बनाई जाने वाली पटाखा दुकानों में विद्युत व्यवस्था, सफाई, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सुरक्षात्मक रूप से दुकानों की दूरी और रेत बाल्टी आदि की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। सतना शहर में 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक अस्थाई दुकानें लगाने की अनुमति दी जाएगी।

सभी अस्थाई लाइसेंस प्राप्त दुकानदार अनुज्ञप्ति जारी करने में दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। प्रत्येक दुकानदार सावधानी बरतने के साथ दो-दो बाल्टियों में पानी, रेत एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था रखेंगे। नियत स्थान अथवा नियत अवधि के अलावा आतिशबाजी पटाखा विक्रय करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। पटाखों की बिक्री रात 10बजे तक ही की जा सकेगी। अस्थाई दुकानें आमने-सामने नहीं होंगी और एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रहेंगी। किसी दुकान से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्र में आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा तथा दुकानों में प्रकाश के लिए खुली बिजली बत्ती, गैस, तेल लैंप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पटाखा लाइसेंस धारियों को कोविड प्रोटोकाल और विस्फोटक अधिनियम का पालन दृढ़तापूर्वक करना होगा। इस मौके पर पटाखा व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं आतिशबाजी पटाखा विक्रेता भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड द्वारा ऑनलाइन क्विज रविवार को 

जैव-विविधता धरोहर, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आदि विषयों के प्रति जागरूकता के विस्तार के साथ ज्ञानवर्द्धन कराने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य जैव-विविधता ऑनलाइन क्विज-2021 का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जा रहा है। प्रतियोगिता में सभी वर्ग के लोग भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन mp.mygov.in पर कराकर क्विज में भाग लिया जा सकेगा। यह क्विज पूरे दिन ऑनलाइन होगी। प्रतिभागी सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच किसी भी समय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। क्विज का समय कुल 10 मिनिट का होगा। पंजीयन सह परीक्षा की कुल अवधि 15 मिनिट होगी। प्रतिभागी विद्यालयों और विद्यार्थियों को 4जी नेटवर्क का उपयोग करना जरूरी किया गया है।

 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित

विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया है। प्रबंध संचालक एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, प्रमुख सचिव वित्त, वन, ऊर्जा, राजस्व, पंचायत तथा नगरीय विकास एवं आवास सदस्य बनाये गये हैं। समिति राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी। साथ ही मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के लिए कार्ययोजना संबंधी अनुशंसा करेगी। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। समिति परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही गुणवत्ता की समीक्षा भी करेगी।

 

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