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Satna: रैगांव उपचुनाव: पोर्टेबल पोलिंग बूथ में 80 प्लस और पीडब्ल्यूडी मतदाता करेंगे मतदान

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार अनुपस्थित श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अनुपस्थित श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) और कोविड श्रेणी के व्यक्ति भी पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ ले सकेंगे। सुविधा को चाहने वाले ऐसे मतदाताओं के घर पर जाकर पोलिंग टीम पोर्टेबल पोलिंग बूथ के माध्यम से पोस्टल मतदान करायेंगे। इस आशय की जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान दी गई। एनआईसी कक्ष में रिटर्निंग ऑफीसर रैगांव नीरज खरे, नोडल अधिकारी डाक मतपत्र सुरेश जादव, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर अजयराज सिंह और मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता भी उपस्थित थे।

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान बताया गया कि ऐसे अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं को प्रपत्र 12‘डी’ भेजकर पोस्टल से मतदान की सहमति चाही गई है। मतदान की तिथि से पूर्व ऐसे मतदाताओं के लिए पोलिंग टीम उनके घर जाएगी और विधि-सम्यक मतदान कराएगी। मतदान टीम अपने साथ एक थैला, एक छोटा पोर्टेबल मेज और पोलिंग बूथ का वोटिंग कंपार्टमेंट भी लेकर जायेगी और मतदाता से कंपार्टमेंट के अंदर बैलेट पेपर पर निशान लगवायेगी। मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। एक टीम को एक दिन में अधिकतम 15 से 20 निर्वाचक आवंटित किए जाएंगे। टीम को 4-5 दिन में काम पूरा करना होगा। जिन वोटरों को पोस्टल बैलेट जारी होगा, उनके नाम के समक्ष मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में पीबी (च्ठ) अंकित किया जाएगा और उन्हें मतदान केंद्र में वोट कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण प्रक्रिया में एआरओ को मतदान टीम द्वारा प्रतिदिन कराए गए मतदान के लिफाफे उसी दिन जमा करने होंगे।

पोलिंग टीम उस गांव पहुंचकर बीएलओ से समन्वय कर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करेंगी और एनेक्सर-2 में पहचान का पत्र दर्ज करेंगे। बीएलओ मतदाता के घर के अंदर पोलिंग टीम के साथ नहीं जाएंगे। मतदाता द्वारा मतदान करने के दौरान परिवार या घर का कोई सदस्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतदाता प्रपत्र 13‘घ’ में घोषणा भी भरेंगे। निर्वाचक की घोषणा और मतपत्र के लिफाफे पर अंकित मतपत्र क्रमांक का मिलान होना चाहिए। मतदान दलों को मतपत्र के काउंटर पर भाग संख्या, सरल क्रमांक, मतदाता के हस्ताक्षर के साथ काउंटर फाइल अपने पास रखना है।

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