सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश में खंडवा लोकसभा क्षेत्र और पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा के उप चुनावों के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने जिन जिलों में आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है, वहां मतदान दिवस 30 अक्टूबर और मतगणना दिवस 2 नवंबर 2021 पर शुष्क दिवस घोषित करने के निर्देश प्रमुख सचिव वाणिज्य कर विभाग को दिए हैं।
निर्वाचन व्यय निगरानी के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135‘ग’ के प्रावधान अनुसार मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति से पहले की नियत 48 घंटे की समयावधि के दौरान उस क्षेत्र में किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला अथवा सार्वजनिक या निजी स्थान पर स्प्रिट युक्त किण्वित या मादक लिकर या पदार्थ न तो विक्रय होगा और ना ही वितरित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है, तो 6 मास तक की कारावास की सजा और 2 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135‘ग’ के तहत मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान राज्य के संबंधित कानूनी प्रावधानों से शुष्क दिवस घोषित रहेगा। इसी प्रकार मतगणना की तिथि पर भी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, मतगणना कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।
मतदान दलो के नियुक्ति आदेश कार्यालय प्रमुख को प्रेषित
विधानसभा उप निर्वाचन 62 रैगांव के मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 12 अक्टूबर को दो पालियों में शहर के दो प्रशिक्षण स्थलों पर आयोजित होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने मतदान दलों में नियुक्त होने वाले मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण आदेश संबंधित के कार्यालय प्रमुख को प्रेषित कर निर्देशित किया है कि संबंधित सूची में अंकित कर्मचारियों, अधिकारियों से द्वितीय प्रति में हस्ताक्षर कराकर उसकी पावती कक्ष क्रमांक एफ-9 में 10 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं। इसके अलावा किसी अधिकारी, कर्मचारी के नाम के सामने अंकित व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार दर्ज कराएं। मतदान दलों के प्रशिक्षण लेने आए अधिकारी, कर्मचारियों से कोविड वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र अवश्य लाने को कहा गया है। संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण में यह जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी के कार्यालय प्रमुख को दी गई है।
80 वर्ष से अधिक और पीडब्ल्यूडी मतदाता को पोस्टल मतदान कराने दल गठित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार अनुपस्थित श्रेणी के 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और पीडब्ल्यूडी (दिव्यांगजन) मतदाताओं को डाकमत पत्र से मतदान करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कटेसरिया ने रैगांव विधानसभा क्षेत्र-62 रैगांव के उप निर्वाचन 2021 में पोस्टल मतपत्र से मतदान की सुविधा चाहने वाले मतदाताओं का मतदान कराने कुल 14 दल गठित किये हैं। इन दलो में एक-एक पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी तथा एक माइक्रो आब्जर्वर और एक वीडियोग्राफर को शामिल कर दलो का गठन कर दिया गया है। एक मतदान दल रिजर्व भी रखा गया है। गठित किये गये मतदान दलो के अधिकारियों को प्रशिक्षण 11 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिया जायेगा। इस मौके पर मॉकड्रिल भी कराई जायेगी।