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Satna: आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए संशोधित समय सारणी जारी

सतना/भोपाल,भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र  धनराजू एस ने बताया कि 6 सितंबर से 16 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 7 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे।
धनराजू ने बताया कि 23 सितंबर 2021 को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा और चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 14 सितंबर से 30 सितंबर 2021 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। सभी जिलों के कलेक्टर को नियम अनुसार और पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय अवधि में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए कार्यवाही संपादित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं।

 जिले में अब तक 659.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

जिले में इस वर्ष 1 जून से 4 सितम्बर 2021 तक 659.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 923.5 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 997.4 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 537.8 मि.मी., बिरसिंहपुर में 741.5 मि.मी., रामपुर बघेलान में 529 मि.मी., नागौद में 851 मि.मी., जसो (नागौद) में 438.6 मि.मी., उचेहरा में 597 मि.मी, मैहर में 368.6 मि.मी., अमरपाटन में 496 मि.मी. तथा रामनगर तहसील में 771.7 मि.मी. औसत वर्षा अब तक दर्ज की जा चुकी है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1039.7 मि.मी. है। गत वर्ष इस अवधि तक जिले में 699.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की जा चुकी थी।

आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण

प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था। राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।

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