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Satna: आबकारी अधिनियम और ज्यादा सख्त, अपराधियों को आजीवन जेल और 20 लाख तक का जुर्माना

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ आबकारी अपराधों पर शिंकजा कसते हुए मंगलवार को विधानसभा ने 1915 के मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में भारी बदलाव करते हुए ऐसे संशोधन किये हैं जिनसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही अब सरकार को यह अधिकार होगा कि मदिरा की श्रेणी को घोषित कर सके। अब हेरिटेज मदिरा की नई श्रेणी बना दी गई है। यह उच्च गुणवत्ता की होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कडे कानूनी प्रावधान बनाये गये हैं।
नये संशोधित अधिनियम में अब मदिरा का अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय गंभीर अपराध है। जुर्माने की राशि को 1000 से बढ़ाकर दस हजार कर दी गई है। मिलावटी मदिरा बनाने पर जुर्माने की राशि 300 से बढाकर 30 हजार और 2000 से बढाकर दो लाख कर और ज्यादा सख्ती बरती गई है।
आबकारी अपराधों को रोकने गये अमले पर हमले के लिये अब दोषियों को दो के बजाय तीन साल की जेल होगी और जुर्माने की राशि दो हजार से बढाकर तीन हजार रूपये कर दी गई है। सेवन नहीं करने योग्य मदिरा बेचने या बनाने पर पहली बार धारा 49-ए के उल्लंघन के लिये 6 साल की जेल और एक लाख का जुर्माना तथा दूसरी बार के लिये दस साल की जेल और दस लाख का जुर्माना लगेगा। सेवन से नुकसान होने पर आठ साल की जेल और दो लाख का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 14 वर्ष की जेल और दस लाख का जुर्माना लगेगा। सेवन से मृत्यु होने पर आजीवन जेल और बीस लाख का जुर्माना लगेगा। ये सभी अपराध गैर जमानती होंगे।

सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाएगा

सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन के दिशा-निर्देशानुसार 20 अगस्त 2021 को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सद्भावना की प्रतिज्ञा सभी शासकीय कार्यालयां में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 11 बजे दिलाई जाएगी। यह आयोजन केन्द्र और राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए होगा।

कक्षा 6वीं की चयन प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त  को

जवाहर नवोदय विद्यालय रहिकवारा के प्राचार्य अमरीश चौहान ने बताया कि कक्षा 6वीं के लिए चयन प्रवेश परीक्षा बुधवार 11 अगस्त 2021 को प्रातः 11ः30 बजे से दोपहर 1ः30 बजे तक आयोजित की जायेगी। पंजीकृत अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोजित परीक्षा में प्रवेश-पत्र में दिये गये कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें।

स्वतंत्रता दिवस पर तहसील विधिक सेवा समितियों को पौधरोपित करने के निर्देश

जिले की समस्त तहसीलों की विधिक सेवा समिति के अध्यक्षों को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चन्द्र तिवारी द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम के उपरांत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके तहत कम से कम 100 पौधों को राजमार्ग के किनारे अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर रोपित किया जायेगा। साथ ही आयोजित किये गये वृक्षोरापण कार्यक्रम के छायाचित्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

 

 

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