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Satna: मंदिर की जमीन से प्रबंधक जिलाध्यक्ष हटाकर निजी स्वत्व दर्ज करने पर पटवारी निलंबित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में चल रहे एक न्यायालयीन प्रकरण में तहसील रघुराजनगर के ग्राम सोहावल में भूमि खसरा नंबर 653 रकवा 0.073 हेक्टेयर वर्ष 2018-19 के कम्प्यूटरीकृत खसरा में कॉलम नंबर 3 में स्वामी संकर्षणदास जी राम जानकी मंदिर छोटा स्थान देह प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी दर्ज थी। न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के राजस्व प्रकरण में दिये आदेश के फलस्वरूप इस भूमि स्वामी संकर्षणदास जी के स्थान पर राम जानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल दर्ज किये जाने के आदेश थे। इन आदेशों के परिपालन में पटवारी हल्का नंबर-22 सोहावल की पटवारी सुश्री रूची पाण्डेय द्वारा शासकीय भूमि के खसरा कॉलम नंबर 3 में रामजानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल फीड किया गया है। जबकि खसरे में पूर्व से दर्ज प्रबंधक कलेक्टर जिला सतना फीड नही किया गया। वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत खसरा वर्ष 2020-21 में ग्राम सोहावल की भूमि खसरा क्रमांक 653 के कॉलम नंबर 3 में रामजानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल का संपूर्ण भाग निजी संस्था दर्ज है।
इस प्रकार शासकीय भूमि को निजी स्वत्व दर्ज नहीं किये जाने संबंधी नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के आदेश नही होने के बावजूद पटवारी सुश्री पाण्डेय द्वारा प्रबंधक जिला सतना को कैफियत के कॉलम से हटाना गंभीर अपराध की श्रेणी में और कदाचार अनुशासनहीनता मानते हुये अपर कलेक्ट्रेट सुश्री विमलेश सिंह ने पटवारी हल्का नंबर 22 वृत्त सोहावल सुश्री रूची पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अपचारी पटवारी का मुख्यालय तहसीदार रघुराजनगर नियत किया गया। पटवारी हल्का नंबर 22 सोहावल का अतिरिक्त प्रभार पटवारी खम्हरिया तिवरियान सतेन्द्र पाण्डेय को सौंपा गया है।

खसरा नंबर 653 में पुनः प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना दर्ज होगा

तहसील रघुराजनगर के ग्राम सोहावल स्थित भूमि खसरा नंबर 653 रकवा 0.073 हेक्टेयर के संबंध में इत्तलयाबी वर्ष 2018-19 के खसरे में प्रविष्टि करते समय पूर्व से दर्ज प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना को हटा दिये जाने पर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में तहसीलदार रघुराजनगर के प्रतिवेदन अनुसार खसरे में पुनः प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना दर्ज कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
प्रकरण के अवलोकन एवं प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के इत्तलयाबी कम्प्यूटर खसरे में करते समय जानबूझकर त्रुटिकारित करते हुये प्रश्नाधीन आराजी के खसरे में पूर्व से दर्ज प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना को विलोपित किया गया है। उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने के आदेश के साथ ही संबंधित हल्का पटवारी को पदीय दायित्वों के विपरीत और मनमानी पूर्ण कार्यवाही करने पर निलंबित करने के आदेश भी दिये गये हैं।

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