पन्ना, भास्कर हिंदी न्यूज़। मध्यप्रदेश के खनिज संसाधन विभाग के मंत्री बृजेन्द्र प्रताप प्रताप सिंह गृह जिले एवं निर्वाचन क्षेत्र पन्ना में पिछले चार माह से बड़े पैमाने पर जारी रेत के अवैध उत्खनन का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) पहुंच चुका है। रेत के अवैध कारोबार की शिकायतों पर जिला प्रशासन पन्ना के स्तर पर प्रभावी करवाई न होने से निराश होकर सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप सरपंच ग्राम पंचायत बीरा जनपद पंचायत अजयगढ़ एवं भरत मिलन पाण्डेय निवासी ग्राम पिष्टा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेन्ट्रल जोनल बेंच भोपाल में अपने अधिवक्ता रोहित कुमार शर्मा के माध्यम से एक याचिका प्रस्तुत की है।
एनजीटी के द्वारा पन्ना कलेक्टर को ज़वाब प्रस्तुत करने के लिए जारी नोटिस की कॉपी
इस याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ न्यायायिक सदस्य जस्टिस शेओ कुमार सिंह एवं सम्मानीय सत्यवान सिंह (विशेषज्ञ सदस्य) के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार 01 अक्टूबर को प्रारंभिक सुनवाई की गई। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने याचिका में उल्लेखित बिंदुओं, संलग्न साक्ष्यों, प्रकाशित समाचारों आदि पर गौर करने के उपरांत इसे सुनवाई हेतु स्वीकार किया है। याचिका को दर्ज करते हुए ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर प्रतिवादी मध्य प्रदेश शासन की ओर से कलेक्टर पन्ना, पुलिस अधीक्षक पन्ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना, जिला खनिज अधिकारी पन्ना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अजयगढ़ को 3 अक्टूबर 2020 को नोटिस जारी कर जवाब माँगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवम्बर 2020 को होगी।