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National: स्वाति से बदसलूकी मामले में बिभव कुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

  1. अदालत ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
  2. बिभव को अदालत में पेश किया जाएगा।

National general swati maliwal assault case bibhav kumar court rejects anticipatory bail plea: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया। जहां उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल 13 मई को सीएम केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने उसके बदसलूकी और मारपीट की। उनके कपड़े फट गए। मालीवाल ने 16 मई को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी।

17 मई को दिल्ली पुलिस ने एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप करवाया। शनिवार को उनकी रिपोर्ट आई। जिसमें स्वाति की आंख और पैर में चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने रीक्रिएट किया सीन
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को CM हाउस पहुंचकर स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट मामले में सीन को रीक्रिएट किया। शुक्रवार एफएसएल की टीम सीएम आवास पर जांच के लिए पहुंची। साथ में दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी।

बिभव कुमार ने पेट पर मारी लात- स्वाति मालीवाल
स्वाति मालीवाल के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान के अनुसार, बिभव कुमार ने उन्हें सात-आठ थप्पड़ मारे और पेट पर लात मारी। सिर टेबल पर पटक दिया। वहीं, आप मंत्री आतिशी ने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, बीजेपी बौखलाई हुई है। स्वाति भाजपा का मोहरा और षड्यंत्र का चेहरा थीं।

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