उमरिया,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा कोरोना वायरस की चेन को तोडने के लिए सात मई तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है। जारी आदेश के तहत अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रखने के निर्देश है, लेकिन इसके बावजूद भी आदेश का पालन नही करने वालें दुकान संचालकों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील किया जा रहा है।
जिला मुख्यालय अंतर्गत सेंट्रल बैंक के बाजू से माया मॉल के संचालक द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर मॉल को सील किया गया। बांधवगढ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत निगहरी में रमेश सोनी स्टील फर्नीचर की दुकान को प्रशासन द्वारा सील किया गया। इसी तरह तहसील करकेली अंतर्गत दीपक कुमार फर्नीचर, जनरल स्टोर एवं किराना दुकान में 15-20 व्यक्तियों के भीड़ के साथ पाए जाने, अश्विनी विश्वकर्मा की अटोपार्ट्स की दुकान को समझाइश देने के बाद भी खुले पाए जाने पर सील किया गया। बिरसिंहपुर पाली में कोविड-19 में नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राम मंगठार तहसील पाली में लालबाबू पिता रामजियावान गुप्ता की किराने की दुकान सील की गई ।
करेकली में दो दुकानें सीलः तहसील करकेली अंतर्गत तहसीलदार संध्या रावत ने गत दिवस कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया । इस दौरान ग्राम रहठा में रोहणी प्रसाद झरिया की कपड़े की दुकान को सील किया गया गया। इसी तरह ओंकार प्रसाद झरिया थोक व्यापारी की पिकअप शहपुरा से महुआ लोड करने आई थी जिसकी दुकान को धारा 144 के अधीन शर्तो का उल्लंघन करने पर सील किया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोडने के लिए संपूर्ण जिले में 7 मई 2021 की शायं 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोद्यिात किया है, जिसके तहत अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त दुकानें बंद रखने के निर्देश है।