Coronavirus रीवा। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिए गया है कि अब रात आठ बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी तथा आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों को ही निकलने की इजाजत रहेगी। समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जिले में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति एवं उसके इलाज व अन्य की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि अनुशासन में रहकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव करें। बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित प्रकरणों की 50 प्रतिशत जांच रैपिड किट से तथा शेष 50 प्रतिशत जांच आरटीपी के माध्यम से की जा रही है। प्रति दिवस औसतन एक हजार जांचें हो रही हैं। जिले के शहरी क्षेत्र विशेषकर रीवा शहर में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण अधिक संख्या में मिल रहे हैं। दवा व डेयरी को छूट : इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि डेयरी, मेडिकल स्टोर, होटल व रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 6 बजे तक पुलिस पेट्रोलिंग करेगी तथा अनावश्यक घूमने वालों पर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, मास्क लगायें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। आगामी त्योहारों के आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई 6 फीट से अधिक नहीं हो। लगाया जाने वाला पंडाल 10 बाई 10 का हो तथा किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन में 100 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें। इन आयोजनों के लिये भी जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा।