Coronavirus:digi desk:BHN/नई दिल्ली/ कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि यदि बंद कार में अकेले यात्रा कर रहे हैं तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि मास्क पहनने को किसी भी प्रकार से अहं का मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह कोविड-19 संक्रमण से खुद को और दूसरे लोगों को बचाने का सबसे आसान तरीका है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें आवेदक ने अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी गई थी। इस संबंध में हाईकोर्ट के सामने कुल चार याचिकाएं दायर की गई थी।
मास्क नहीं पहना तो कटेगा 2000 का चालान
गौरतलब है कि कुछ माह पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं है कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली में अकेले गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क ना लगाने पर लोगों का 2000 रुपए का चालान काटा जाता है।। इससे पहले चालान की राशि 500 रुपए रखी गई थी। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को भी दिए निर्देश
गौरतलब है कि कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहनने की खतरनाक स्थिति का संज्ञान लेते हुए विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सख्त आदेश दिया था कि सभी घरेलू हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। आदेश में कहा गया था कि इन-फ्लाइट क्रू सदस्य समय-समय पर विमान के अंदर जांच करें कि यात्री मास्क लगाकर बैठे हैं या नहीं। और यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए।