सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ वरिष्ठजनों को आत्मीय सम्मान देने के लिये 1 अक्टूबर को “अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस“ के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठजनों द्वारा जीवनभर परिवार व समाज को दिये गये अमूल्य सहयोग के लिये, वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के उद्देश्यों के तहत व उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की जाना हम सभी का नैतिक दायित्व है। भारतीय समाज के परम्परागत मूल्यों में वरिष्ठजनों को सम्मान देने, देखभाल करने पर बल दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में धीरे-धीरे संयुक्त प्रणाली का विघटन होने के परिणाम स्वरूप भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा के अभाव में वरिष्ठजनों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वृद्धजनों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण निर्माण किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वरिष्ठ आश्रमों में निवासरत वृद्धजनों को संस्था स्तर पर ही सम्मानित किया जाये, वरिष्ठ आश्रमों में निवासरत वृद्धजनों के लिये इन्डोर गेम जैसे केरमबोर्ड, लूडो, शतरंज, गीत और संगीत का आयोजन किया जाये, वरिष्ठजनों की रूचियों के अनुसार मोबाईल फोन, इंटरनेट और कम्प्यूटर के उपयोग करने के संबंध में शिविरों का आयोजन कर प्रशिक्षित करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा जिला अस्पतालों, सिविल डिस्पेंशरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये शिविर आयोजित कराए, माता-पिता ओर वरिष्ठजनों की भरण-पोषण तथा कल्यांण अधिनियम 2007 तथा म.प्र. नियम 2009 में वरिष्ठजनों के अधिकार के लिये निहित प्रावधानों की जानकारी वरिष्ठजनों को दें, जनरेशन गैप (Generation Gap) दूर करने के लिये विद्यालयीन, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं और युवाओं के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराए तथा वरिष्ठजनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रदेश में संचालित Elderline 14567 का प्रचार-प्रसार भी कराए।
वन अपराध में संविदा रोजगार सहायक बांका की सेवा समाप्त
जनपद पंचायत मझगवां की ग्राम पंचायत बांका में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक अरूणेन्द्र सतनामी के विरूद्ध वन्यप्राणी के अवैध शिकार में लिप्त होने से वन अपराध के पंजीबद्ध होने और जेल में निरूद्ध होने पर रोजगार सहायक की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। जिला पंचायत की सीईओ संजना जैन ने रोजगार सहायक सतनामी के विरूद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध होने और 5 सितंबर से केन्द्रीय जेल में निरूद्ध होने पर तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त कर दी है।
1 आदतन अपराधी को जिला बदर
जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा-5 के अन्तर्गत जिले के 1 आदतन अपराधी को सम्पूर्ण सतना जिला एवं समीपवर्ती जिला पन्ना, रीवा, मैहर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक थाना सिटी कोतवाली के अंर्तगत ग्राम उमरी (महदेई) निवासी अरविन्द सिंह उर्फ छोटे उर्फ छोटू पिता योगेन्द्र सिंह उर्फ लवकुश सिंह उर्फ लवकेश सिंह उम्र 25 वर्ष को उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान लटागांव का प्राधिकार पत्र निलंबित
अनुविभागीय अधिकारी एवं दुकान आवंटन प्राधिकारी मैहर विकास सिंह ने उचित मूल्य दुकान लटागांव के विक्रेता संतोष त्रिपाठी द्वारा दुकान के संचालन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 30 लाख 25 हजार मूल्य का 939 क्विंटल खाद्यान्न सामग्री का अपयोजन करने पर उचित मूल्य दुकान लटागांव का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संबंधित अपचारी विक्रेता पर बदेरा थाने में पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। विक्रेता संतोष त्रिपाठी को पूर्व में नोटिस जारी कर अनियमिताओं के संबंध में स्पष्टीकरण भी लिया गया है। जवाब संतोष प्रद और समाधान कारक नहीं पाए जाने पर दुकान का आवंटन आदेश स्थगित कर दिया गया है। लटागांव की दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान झांझबरी से संबद्ध किया गया है।