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Satna: कैरियर काउंसलर के लिए आवेदन 5 अगस्त तक


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ म.प्र. शासन के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार आवेदकों के लिए कैरियर मार्गदर्शन हेतु योजना चलाई जा रही है। कैरियर काउंसलिंग योजनांतर्गत वर्श 2024-25 के लिए कैरियर काउंसलर का पैनल तैयार करने जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन किये जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक काउंसलर हेतु मनोविज्ञान विषय में स्नाकोत्तर डिग्री या पी.जी. डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ ही मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। विशय विशेशज्ञ हेतु कैरियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव सहित किसी भी विशय में स्नातकोत्तर अथवा स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक एवं योग्यताधारी आवेदक अपना आवेदन, नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मोबाइल नम्बर तथा रोजगार पंजीयन और पूर्ण बायोडाटा पर चस्पाकर समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ 5 अगस्त 2024 को सायं 5 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय सतना में जमा कर सकते है।

खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित
उप संचालक उद्यान विभाग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना अंतर्गत इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 वर्ष एवं अधिक आयु के कोई भी शिक्षित बेरोजगार युवा योजना का लाभ लेकर स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इस योजना में बैंक से प्रदान ऋण में उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत राशि का 35 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 10 लाख अनुदान एवं 3 प्रतिशत ब्याज में छूट हितग्राही को दिया गया है। स्वरोजगार के इच्छुक उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त कर जैसे टमाटर सॉस,, टमाटर केचप, चिली सॉस, पास्ता इकाई, जैम, जैली इकाई, ऑयलमिल, राइसमिल आदि किसी भी प्रकार की इकाई स्थापित कर सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए उद्यानिकी विभाग के एवं जिला रिसोर्स पर्सन से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही उप संचालक के मोबाइल नम्बर 9752670495 एवं डीआरपी के मोबाइल नम्ब्र 7869890774 या 9981546261 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

8 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
म.प्र. राजस्व विभाग के संशोधित प्रावधानानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रघुराजनगर (नगरीय) द्वारा पानी में डूबने से मृत्यु होने पर दो व्यक्तियों को 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जारी आदेशानुसार कृपालपुर निवासी गोविन्दराम को पुत्र के टमस नदी में डूबने तथा कृपालपुर वार्ड नम्बर 17 निवासी राजेन्द्र प्रसाद सोनी को पुत्री की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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