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9 से 12वीं तक के स्कूल 21 से आंशिक रूप से खुलेंगे

करना होगा गाइडलाइन का सख्ती से पालन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज।¦ जिले में गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा गतिविधियों की चरणवार अनलॉकिंग के क्रम में कक्षा-9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल 21 सितम्बर से आंशिक रूप से खुलेंगे। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी,परंतु शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिये पालक की अनुमति से पूर्ण रूप से ऐहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये स्कूल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टैण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जबकि शासकीय एवं निजी, सभी विद्यालयों पर लागू होगा। कोविड संक्रमण को रोकने के लिये सामान्य और विशेष ऐहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी 6 फीट की शारीरिक दूरी, फेस-कवर या मास्क का उपयोग, बार-बार साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करने जैसे उपायों का अनिवार्यत: पालन करेंगे। विद्यालय की सभी ऐसी सतह एवं उपकरण का कक्षा प्रारंभ होने एवं समाप्ति के बाद एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइड के उपयोग से डिसइन्फेक्शन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थल पर थूकना वर्जित होगा। स्कूल के प्रवेश-स्थान पर हाथ की स्वच्छता के लिये सेनेटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। स्कूल मे केवल कोरोना निगेटिव व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। विद्यालय मे कोविड-19 के निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स एवं पंपलेट वितरित किये जायेंगे। आगंतुकों का प्रयोग सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।

कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं

जारी गाइड लाइन में कंटेनमेंट जोन में निवासरत विद्यार्थियोंस, शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में आने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक स्वास्थ्य के लिये नियमित परामर्श की व्यवस्था की जायेगी। विद्यार्थियों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये शिक्षक, स्कूल काउंसलर्स और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। छात्र, शिक्षक या कर्मचारी द्वारा बुखार, खांसी या श्वांस लेने में कठिनाई होने पर निकटतम चिकित्सा सुविधा संस्थान को तुरंत सूचित कर चिकित्सीय परामर्श लेना होगा। यदि व्यक्ति पॉजिटिव आता है, तब पूरे परिसर का कीटाणु-शोधन किया जायेगा।

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