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Satna: सी और डी ग्रेड में पाये गये 21 विभाग के अधिकारियों को नोटिस


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह जनवरी 2024 की रैकिंग में सी और डी ग्रेड में पाये गये 21 विभागों के अधिकारियों को कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड ने नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण अगली टीएल बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। समय-सीमा में जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कलेक्टर मैहर ने जारी नोटिस में कहा है कि आपके विभाग के सी और डी ग्रेड में होने से सीएम हेल्पलाईन में मैहर जिले की रैकिंग प्रदेश स्तर पर प्रभावित हुई है। जिससे प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इन विभागों में पशुपालन एवं डेयरी, गृह विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, वन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और डी ग्रेड में शामिल उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, श्रम, जल संसाधन, सहाकारिता, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, नवीन तथा नवीकरणीय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नर्मदा घाटी विकास और सामान्य प्रशासन विभाग जिला मैहर शामिल हैं। इसी प्रकार आरटीओ संजय श्रीवास्तव को टीएल बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

प्राथमिक शिक्षक स्मृति श्रीवास्तव निलंबित
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शासकीय हाई स्कूल धवारी गली नंबर 5 संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या धवारी जिला सतना की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव को संस्था में पढ़ने वाली छात्रा से साफ-सफाई कार्य कराये जाने की घटना की प्रारंभिक जांच के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्रीमती श्रीवास्तव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नागौद नियत किया गया है।

आवेदन में आयु सीमा और प्रवेशित कक्षा हेतु कर सकेंगे संशोधन
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयुसीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
उल्लेखनीय है कि, 28 फरवरी 2024 को ही राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुरूप पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित आयुसीमा संबंधी निर्देश पत्र जारी किया है। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केन्द के द्वारा तत्काल आरटीई पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक, के.जी.-वन- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक, के.जी.-टू – न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक तथा कक्षा-1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक अंकित करने की सुविधा प्रदान की है।
संचालक ने बताया कि ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल https://rteportal.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे।
श्री धनराजू एस ने बताया कि 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा। साथ ही चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश पास कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।
प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक स्थगित
लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों के सुचारु संपादन लिये विभिन्न प्रकोष्ठों में नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारियों की 29 फरवरी को संयुक्त कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है।

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