- पुलिस-प्रशासन की तैयारियां ड्राइवरों की हड़ताल के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो गई है
- पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं
- कुछ पंपों पर पेट्रोल-डीजल की समस्या भी खड़ी होने लगी हैं
Madhya pradesh bhopal hit and run law highways closed due to truck drivers strike in mp people upset long queues at petrol pumps: digi desk/BHN/भोपाल/ हिट एंड रन मामले में नए कानून के विरोध में प्रदेश भर में ट्रक, डंपर, बस सहित अन्य वाहनों के ड्राइवरों ने प्रमुख मार्गों पर भारी वाहन खड़े कर दिए, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया है। भोपाल के आसपास स्थित स्टेट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोग सोमवार सुबह से आवागमन के लिए परेशान होते दिखाई दिए।
पुलिस-प्रशासन की तैयारियां ड्राइवरों की हड़ताल के सामने पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उधर, पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ पंपों पर पेट्रोल-डीजल की समस्या भी खड़ी होने लगी हैं।
भोपाल में ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष आजाद सिंह ठाकुर ने बताया कि नया प्रविधान ड्राइवरों के साथ अन्याय है। हम पुराना प्रविधान मानने को तैयार हैं। जब तक नया प्रविधान वापस नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
इंदौर के थोक बाजार में चिंता
ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सबसे बड़े थोक बाजार में भी चिंता पसर गई है। सुबह से ही प्रमुख बाजारों से लेकर मंडियों तक में हड़ताल का असर नजर आने लगा। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात से ही चोइथराम मंडी में माल लेकर आने वाले ट्रकों की संख्या में कमी आ गई।
सुबह से ही बसों का संचालन नहीं होने की वजह से इंदौर से अन्य राज्यों और प्रदेश के शहरों के लिए जाने वाले यात्री परेशान होते रहे। सिटी बसों के साथ ही आईबस और लोकपरिवहन के अन्य वाहनों का संचालन नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेट्रोल-डीजल टैंकरों के वाहन चालकों द्वारा भी वाहन नहीं चलाने की वजह से सुबह के कुछ घंटो बाद ही पेट्रोल पंपो पर पेट्रोल-डीजल की किल्लत शुरू हो गई।
मालवा-निमाड़ क्षेत्र के कई शहरों में सुबह से पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की लंबी कतार लगने लगी थी। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र वासू का कहना है कि टैंकरों की हड़ताल के कारण कई पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है। हालांकि, प्रशासन की पहल पर कुछ पंपों पर टैंकर पहुंचाए गए है। इसके बाद भी यदि ईंधन की सप्लाई नहीं हुई तो दोपहर तक शहर और आसपास के कई पंपों पर स्टाक खत्म हो जाएगा।
ट्रांसपोर्टरों ने भी बुलाई बैठक
ड्राइवरों की हड़ताल को देखते हुए इंदौर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दो जनवरी को बैठक बुलाई है। बैठक में एसोसिएशन भी हड़ताल का समर्थन कर सकता है। एसोसिएशन पहले भी हिट एंड रन कानून का विरोध जता चुका है और प्रदेश और देश व्यापारी आंदोलन की चेतावनी दे चुका है।
नए प्रविधान के बाद हिट एंड रन के बाद भागना पड़ेगा भारी
दरअसल नए प्रविधान के बाद सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। प्रविधान के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस की सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान था। बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का मुकदमा दर्ज होता है ।