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Satna: धर्मगुरुओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रो के संबंध में शासन के नवीन निर्देशों की दी गई जानकारी

कलेक्टर मैहर ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ राज्य शासन द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रो का उपयोग करने के संबंध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी देने सोमवार को कलेक्टर मैहर रानी बाटड की अध्यक्षता में मैहर जिले के धर्मगुरुओं की बैठक संपन्न हुई। जिसमें कलेक्टर ने धार्मिक एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैधानिक और निर्धारित मानदंडो से अधिक ध्वनि विस्तार यंत्रो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एवं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बारे में जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, सीएसपी राजीव पाठक, मैहर एसडीएम सुरेश जादव, रामनगर एसडीएम आरती सिंह सहित थाना प्रभारी एवं धार्मिक गुरु उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का दुष्प्रभाव मनुष्यों के साथ-साथ जीव-जंतु, पशु-पक्षी सब पर पड़ता है। बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। कलेक्टर श्रीमती बाटड ने कहा कि शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने के संबंध में जो भी दिशा-निर्देश दिये गये हैं, सभी उसका अक्षरशः पालन करें। उल्लंघन करते पाये जाने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे) का निर्धारित मानदंडो से अधिक आवाज में उपयोग न करने के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल तथा रात में 70 डेसीबल, बाजारों में दिन में 65 डेसीबल तथा रात में 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 डेसीबल तथा रात में 45 डेसीबल एवं अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा अन्य घोषित शांत क्षेत्रों में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक का शोर मान्य नहीं होगा। ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर लगी रोक के कारण रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक 8 घंटे किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र धार्मिक स्थलों, सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यक्रमों, व्यक्तिगत कार्यक्रमों एवं अन्य किसी भी प्रकार से किया जाना पूर्णतः प्रतिबंध है, और अब रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि यंत्रों का उपयोग किया जाना गैर कानूनी होगा।
शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए राजस्व, पुलिस और नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। साथ ही सभी अनुविभाग और थाना स्तर पर संबंधितों के साथ बैठकें आयोजित कर शासन के निर्देशों से अवगत भी कराया जा रहा है।

नुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल की सतत मॉनीटरिंग करने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने जिले में अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों, बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में पारित निर्णय और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतवार, नगरीय निकायवार अनुपयोगी एवं खुलें नलकूपों, बोरवेल, ट्यूबवेल की जानकारी संकलित कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिक अधिकारी, मुख्य नगर परिषद अधिकारी को ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार खुले नलकूप, अनुपयोगी बोरवेल एवं ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित करने उन्हें सुरक्षित रुप से बंद करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

सैनिक कल्याण को मिले माइक्रोस्कोप एवं आटो ऑनलाईनर
जिला सैनिक कल्याण सतना द्वारा दिसंबर माह के सम्मेलन में सोमवार को सतना जिले में डेंटल चेयर की मांग को देखते हुए जीओसी एमबी एरिया जबलपुर के माध्यम से हेमाटोलॉजी ऑटो ऑनलाइनर तथा माइक्रोस्कोप की सुविधा सैनिकों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध कराई गई। सैनिक कल्याण सम्मेलन की बैठक में ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुनीन्द्र त्रिपाठी, ले. कर्नल एसएन यादव ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण किया।

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