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Satna: गणना की सभी प्रक्रियायें त्रुटिहीन, सावधानी पूर्वक और समय पर पूर्ण करें-कलेक्टर


रिटर्निग और सहायक रिटर्निग आफीसरों का प्रशिक्षण


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने कहा कि किसी भी चुनाव में मतगणना का भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सभी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निग ऑफिसर डाक मतपत्र और ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना का कार्य़ त्रुटिहीन, सावधानी पूर्वक और समय पर निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए संपन्न कराये। सोमवार को सतना और मैहर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के आम चुनाव में 3 दिसंबर 2023 को होने जा रही मतगणना के संबंध में सभी रिटर्निग और सहायक रिटर्निग ऑफीसरों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, आयुक्त नगर निगम और नोडल अधिकारी डाक मतपत्र अभिषेक गहलोत, मास्टर ट्रेनर डॉ. बीके गुप्ता तथा रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे, आरती यादव, सुरेश जादव, एपी द्विवेदी, आरएन खरे, एसके गुप्ता तथा उनके सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसर उपस्थित रहे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना की जिम्मेदारी सभी संबंधित विधानसभा के आरओ और एआरओ की होगी। गणना कक्षों में सबसे पहले डाक मतपत्रों की शुरू होगी और इसकी गणना रिटर्निग आफीसर की टेबिल में की जायेगी। डाक मतपत्र की गणना शुरू होने के बाद 8.30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निग आफीसर 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे से टाउन हाल सतना में अभ्यर्थी और उनके गणना एजेन्टों को गणना प्रक्रिया तथा मतगणना स्थल पर अनुशासन और आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित करायें। इसी प्रकार गणना कार्य में लगे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी का द्वितीय प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय के कक्षों में 2 दिसंबर को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि सभी रिटर्निग आफीसर अपनी-अपनी विधानसभा के गणना कक्षों में सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर 28 नवंबर को अपरान्ह 3 बजे तक इन गणना कक्षों को हैण्ड ओवर कर लें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3 दिसंबर की प्रातः 6 बजे जिला कोषालय स्थित डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम खोला जायेगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ डाक मतपत्र के शील्ड बक्सों को मतगणना स्थल पर लाया जायेगा। इसी प्रकार प्रातः 7 बजे मतगणना स्थल पर पोल्ड ईव्हीएम का स्ट्रांग रूम खोला जायेगा और प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी प्रात‘ 6 बजे अपनी उपस्थिति मतगणना स्थल पर समय पर देना सुनिश्चित करेंगे।
डाक मतपत्र के नोडल अधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि 2 दिसंबर की शाम तक डाक से प्राप्त होने वाले ईटीपीबीएस संग्रहित किये जायेंगे। इसके पश्चात 3 दिसंबर की प्रातः 8 बजे तक प्राप्त होने वाले ईटीपीबीएस मतगणना स्थल पर आरओ को सुपुर्द किये जायेंगे। मास्टर ट्रेनर डॉ. बीके गुप्ता और ईव्हीएम मास्टर ट्रेनर श्री बागरी ने डाक मतपत्र और ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया। डॉ. बीके गुप्ता ने बताया कि मतदान दलों के कर्मियों, दिव्यांगजन और 80 प्लस आयु वर्ग के मतदाताओं के पोस्टल वैलेट में 13 ग का बड़ा लिफाफा होगा। इसके भीतर 13 क का घोषणा पत्र और 13 ख में मतपत्र का लिफाफा होगा। इनमें बड़ा लिफाफा 13 ग खोलने पर घोषणा पत्र प्रारूप 13 क और मतपत्र लिफाफा 13 ख अलग-अलग प्राप्त नहीं होने पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा। इस प्रकार किसी भी डाक मतपत्र में घोषण पत्र के प्रारूप 13 क में मतदाता के हस्ताक्षर नहीं होने सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने और मतपत्र क्रमांक तथा लिफाफे में अंकित मतपत्र क्रमांक का मिलान नहीं होने पर डाक मतपत्र रिजेक्ट कर दिया जायेगा। ईव्हीएम के मास्टर ट्रेनर श्री बागरी ने बताया कि ईव्हीएम की मतगणना के दौरान विधानसभा क्षेत्र के गणना कक्षों में 14 टेबिल पर एक चक्र के लिए 14 मतदान केन्द्रों की सीयू आयेगी। सर्वप्रथम सीयू की सीलिंग हटाकर एजेन्टों की उपस्थिति में सीयू का टोटल बटन दबाकर दर्ज मतों और 17 सी फार्म के क्रमांक 6 में अंकित कुल दर्ज मतों से मिलान किया जायेगा। इसके बाद मतों की गिनती प्रारंभ की जायेगी। डाक मतपत्रों के गणना के साथ ही ईव्हीएम की गणना भी समानान्तर रूप से जारी रहेगी। ईव्हीएम की गणना पोस्टल बैलेट की गणना के अनुक्रम में रोकी नहीं जायेगी। ईव्हीएम के दर्ज मतों की गणना कर फार्म 17 सी भाग 2 को पूर्ण किया जायेगा और रिटर्निग आफीसर को प्रेषित किया जायेगा। अंतिम चक्र की गणना सम्पन्न होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाटरी सिस्टम से किन्हीं 5 मतदान केन्द्रों की वीवी पैट का रेण्डम आधार पर चयन कर वीवी पैट की पर्चियां गिनी जायेंगी और इनका मिलान होने पर प्रेक्षक की संतुष्टि के पश्चात रिटर्निग आफीसर अंतिम परिणाम घोषित करेंगे। रिटर्निग आफीसर प्रारूप 20 में मतों की जानकारी तैयार कर प्रारूप 21 सी में परिणाम की घोषणा करेंगे। चुनाव में विजयी प्रत्यासी को प्रारूप 22 में विजयी होने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे अभ्यर्थियों के मतगणना एजेंट
भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी निर्वाचन में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा राज्य की सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षाकर्मियों को मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षाकर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।

इनकोर पोर्टल से मिलेगी मतगणना की तत्काल जानकारी
गणना परिणाम फीडिंग का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न

निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना दिवस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की चक्रवार जानकारी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों तथा आमजनता को उपलब्ध कराने के लिए इनकोर पोर्टल की व्यवस्था की गयी है। मतगणना केन्द्र में विधानसभावार तैनात अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रत्येक चक्र के मतगणना की मतदान केन्द्रवार जानकारी इनकोर पोर्टल में दर्ज करेंगे। सोमवार को संयुक्त कलेक्टर भवन के ई-दक्ष केन्द्र में इनकोर पोर्टल में गणना परिणाम फीडिंग का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुई।
उल्लेखनीय है कि इनकोर पोर्टल में सबसे पहले ईटीबीपीएस से प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी प्रातः 8 बजे से दर्ज की जाएगी। इसके लिए जारी प्रपत्र 13 ए तथा 13 बी को स्कैन करके पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। ईटीपीबीएस डाक मतपत्र के सभी प्रपत्र अपलोड करने के बाद रिटर्निंग आफीसर द्वारा उन्हें मान्य कर दर्ज किया जाएगा। इनकोर पोर्टल में जानकारी दर्ज करने के लिए रिटर्निंग आफीसर को लॉगिन की सुविधा दी गई है। इसमें प्रत्येक चक्र की मतगणना के बाद मतगणना टेबिल क्रमांक के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या दर्ज की जाएगी। इसके बाद एक चक्र की गिनती समाप्त होने पर दर्ज पोर्टल में मतों की संख्या का प्रिंट आउट लेकर उसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत रिटर्निंग आफीसर द्वारा मान्य किए जाने के बाद उसे पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि किसी टेबिल की ईव्हीएम की किसी भी कारण से मतों की गणना नहीं की जा रही है तो उसमें कुछ भी दर्ज नहीं किया जायेगा।
प्रशिक्षण में बताया गया कि यदि किसी टेबिल के मतों की जानकारी दर्ज करने में गलती हो गई है तथा आगे के चक्रों की मतगणना के परिणाम दिए जा चुके हैं तो रिटर्निंग आफीसर इडिट ऑप्शन से सही जानकारी दर्ज कर सकेंगे, लेकिन जिस चक्र में गलती हुई है उसके बाद के सभी चक्रों की जानकारी तथा परिणाम पुनः देने होंगे। मतगणना समाप्त होने के बाद इसी पोर्टल से उम्मीदवार के लिए प्रमाण पत्र भी जनरेट होगा। रिटर्निंग ऑफीसर के हस्ताक्षर होने के बाद इसे स्कैन करके पोर्टल में अपलोड किया जायेगा तथा रिटर्निंग ऑफीसर विजेता उम्मीदवार को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफीसर, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी, रितुराज रुसिया तथा इनकोर टेबुलेशन कार्य में लगे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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