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Satna: बाल विवाह होने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपए का होगा जुर्माना


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ कानूनी रूप से अपराध है। विवाह के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इस निर्धारित आयु से कम आयु के कन्या तथा वर का विवाह कानूनन अपराध है। इस तरह का बाल विवाह करने वाले और उसे संपन्न कराने वाले को दो वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सौरभ सिंह ने बताया कि सभी माता-पिता अपने बेटे और बेटी का विवाह उचित आयु में करें। कम आयु में बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं होती है। बाल विवाह गंभीर सामाजिक कुरीति है। इसे रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इसके तहत बाल विवाह से पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करने के साथ-साथ बाल विवाह को प्रोत्साहित करने एवं उसे संपन्न कराने वालों पर कठोर दण्ड का प्रावधान है। जिसमें दो वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि समाज में अब बाल विवाह की घटनाएं लगभग न के बराबर होती हैं। लेकिन यदि कहीं पर भी बाल विवाह संपन्न कराने का प्रयास किया जा रहा है तो आमजन तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा पुलिस थाने को इसकी सूचना दें। विवाह संपन्न कराने वाले धर्मगुरू तथा विवाह से संबंधित व्यवस्थाओं जैसे बारातघर, हलवाई, विवाह घर संचालक, बैण्डबाजे वाले आदि बाल विवाह होने पर तत्काल सूचना दें।
बाल विवाह को रोकने के लिए जिले भर में एसडीएम की अध्यक्षता में उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07672-494353 है एवं इसका प्रभारी सहायक संचालक महिला बाल विकास श्याम किशोर द्विवेदी को बनाया गया है। बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नम्बर 1098, महिला हेल्पलाइन 181, डायल 100 पुलिस के टोल फ्री पर भी दी जा सकती है।

नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उन्होने बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों पर 15 दिसंबर 2023 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होने पर चालानी एवं दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी लेकिन पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन के स्वामियों को जागरूकता अभियान चलाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा 15 दिसंबर के बाद प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के परिपालन में 15 जनवरी 2024 तक शत-प्रतिशत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

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