
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राकेश सिंह ने गुरुवार को सतना पहुंचकर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में बनाए गए विधानसभा चुनाव 2023 के मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल, रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे, एसके गुप्ता, आरएन खरे, जितेंद्र वर्मा, आरती यादव, सुरेश जादव, एपी द्विवेदी भी उपस्थित रहे।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के साथ विधानसभा निर्वाचन 2023 के विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों की जानकारी ली। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनके द्वारा स्वयं तथा सभी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा अपनी-अपनी विधानसभा के स्ट्रांग रूम का प्रतिदिन दो बार निरीक्षण सतत् रूप से किया जा रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 के नवीन भवन में सातों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए विधानसभावार गणना कक्षों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स से चर्चा कर गणना सुपरवाइजर, गणना सहायक और माइक्रो आब्जर्वर के प्रशिक्षण संबंधी जानकारी ली। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ जिला कोषालय में बनाए गए डाक मत पत्रों के स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने बाद में मतगणना के पश्चात सीलिंग की गई ईवीएम और वीवीपैट रखे जाने के लिए ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वेयरहाउस के 7 खंडों में विधानसभावार ईवीएम, वीवीपैट मशीनें सुरक्षित रखी जाएंगी।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही पा सकेंगे प्रवेश
विधानसभा निर्वाचन 2023 में सतना और मैहर जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसमबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में होगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं। मतगणना हॉल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे।
अपर कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार “निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोकसेवक” के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हों, या सादी वर्दी में, सामान्य नियमानुसार काउंटिंग हॉल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जब तक कि उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इस श्रेणी में नहीं आते। वे काउंटिंग हॉल में केवल अभ्यर्थी के रूप में ही आ सकते हैं। आयोग के नये निर्देशों के अनुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमैन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वैध प्रवेश पत्रधारी व्यक्ति ही मतगणना स्थल में प्रवेश कर सकेंगे।
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