मतदाल दलों के परिवहन में लगे वाहनों के प्रवेश एवं वापसी के लिये रुट चार्ट
सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान दलों की रवानगी और मतदान समाप्ति के पश्चात स्ट्रांग रूम तक वापसी के लिए यातायात की सुगम आवागमन की व्यवस्था की गई हैं।
सिटी एसडीएम नीरज खरे ने रूट प्लान की जानकारी देते हुए बताया कि 16 नवंबर की प्रातः से ही मतदान दल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना से अपने-अपने निर्धारित स्थलों की ओर रवाना होंगे। यहां पर इन मतदान दलों के वाहनों के लिये 02 पार्किंग स्थल निर्धारित किये गये है।
पार्किंग क्र. 01 व्यंकट क्र. 01 के पीछे स्थित पार्किंग स्थल- यह स्थल विधानसभा क्षेत्र अमरपाटन, मैहर और रामपुर बाघेलान क्षेत्र में रवाना होने वाले मतदान दलों के लिये निर्धारित किया गया है। इस स्थल से रवाना होने वाले समस्त वाहन धवारी चौराहा से सिविल लाइन चौराहा से लेफ्ट टर्न लेकर कोठी तिराहा से राइट टर्न लेते हुए बगहा बाई पास और बगहा बाई पास से अपने निर्धारित स्थल को जायेगें। वाहन चालक चाहें तो कोठी तिराहा से सीधे सोहावल बाईपास से लोहरौरा बाईपास से होते होते हुए मैहर सतना नदी से अपने गंतव्य को जा सकते है।
वापसी हेतु मार्ग- मतदान संपन्न कराकर 17 नवंबर को जब रात्रि में यह वाहन लौटेंगे तो यह वाहन अमरपाटन एवं मैहर विधानसभा क्षेत्र के वाहन सतना नदी से प्रवेश कर खाना खजाना तिराहा नो इंट्री पाइंट से अंदर प्रवेश करेगें और नजीराबाद, कोतवाली तिराहा से होते हुए धवारी चौराहा से लेफ्ट टर्न लेकर 100 मीटर आगे अपनी निर्धारित पूर्व पार्किंग में खड़े होगें। इसी प्रकार रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र के वाहन मटेहना बाईपास, बदखर बाईपास, बरदाडीह से न उतर कर बगहा बाईपास से नीचे उतरेगें और कोठी तिराहा, सिविल लाइन से होते हुए धवारी चौराहा से अपने पूर्व पार्किंग स्थल पर खड़ें होगें।
पार्किग क्रमांक 2- यह पार्किंग स्थल सिविल लाइन और धवारी चौराहे के बीच में रेलवे कालोनी में स्थित है। इस पार्किंग में विधानसभा क्षेत्र नागौद, रैगांव, चित्रकूट, सतना विधानसभा क्षेत्र के वाहन पार्क होगें। इस पार्किंग से सतना विधानसभा क्षेत्र के वाहन राजेन्द्र नगर होते हुए सिविल लाइन चौराहा के बाद अपने गंतव्य स्थानों को रवाना होगें। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र नागौद, रैगांव की ओर जाने वाले समस्त वाहन पार्किंग स्थल से राजेन्द्र नगर रोड होते हुए सिविल लाइन चौराहे से लेफ्ट टर्न लेकर कोठी बाईपास से सोहाबल तिराहा से होते हुए रैगांव और नागौद के क्षेत्रों में रवाना होंगे। वहीं चित्रकूट विधानसभा के वाहन पूर्व निर्धारित रूट से कोठी तिराहा एवं कोठी तिराहा से राइट मुड़कर बगहा बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जायेगें।
मतदान समाप्ति के पश्चात वापसी हेतु मार्ग- 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के पश्चात सतना विधानसभा क्षेत्र के वाहन मतदान संपन्न कराने के पश्चात सिविल लाइन चौराहे से ही प्रवेश कर अपने निर्धारित पार्किंग में पार्क होगें। वहीं चित्रकूट के वाहन बगहा बाईपास से प्रवेश कर अपने पूर्व निर्धारित पार्किंग में पार्क होगें। वही रैगांव, नागौद के वाहन सोहावल बाईपास से प्रवेश कर अपनी पूर्व निर्धारित पार्किंग में पार्क होगें।
शासकीय कर्मचारियों की पार्किंग- मत पेटियों के साथ रवाना होने वाले कर्मचारी अगर अपने वाहन पार्क करना चाहें तो वे वे अपने दो पहिया पहिया और चार पहिया वाहन संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में लगे वाहनों की पार्किंग स्थल में ही पार्क होगें। अन्य किसी स्थल पर ऐसे वाहन पार्क नही होगें।
डायवर्सन- कोतवाली, नजीराबाद एवं अन्य मार्ग से आने वाले वाहन जिनको धवारी तरफ जाना है वे प्रेमनगर गेट से एमपीईबी कार्यालय के सामने से रोहित मैरिज गार्डन के सामने धवारी गली नंबर 1 से होते हुए अपने गंतव्य मार्गो को जावेगें एवं अगर वे चाहे तो कोतवाली के सामने रेलवे माल गोदाम रोड का उपयोग भी कर सकते है।
बंद मार्ग-प्रेमनगर मोड़ से धवारी चौराहा तक जहां पर कि कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित है। यह मार्ग आम जन के लिये 16 नवंबर को पार्टियों के रवाना होने तक एवं 17 नवंबर को मतदान समाप्ति के पश्चात स्ट्रांग रूम में पेटियां जमा होने तक बंद रहेगा। अतः इस मार्ग में प्रवेश करने वाले लोग वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेगे। जिला पुलिस आपसे अपील भी करती है कि सामान्य नागरिक गण जो कि खासकर धवारी चौराहा, प्रेमनगर तिराहा, एवं धवारी चौराहे से सिविल लाइन चौराहे तक जो लोग इस मार्ग का उपयोग करते है, भीड़-भाड़ होने से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेगें।
17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जारी रहेगें धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के संपूर्ण क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व अर्थात् 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 62 रैगांव, 63 सतना, 64 नागौद एवं 67 रामपुर बघेलान के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा उनके आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। यदि वे बाहरी क्षेत्र के हों तो। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।
मतदान समाप्ति तक ओपिनियन पोल के परिणाम प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर प्रतिबंध
जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रचलित है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा ओपिनियन पोल के परिणामों को विभिन्न तरीके से प्रचलित, प्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया से निर्वाचन की निष्पक्षता पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित ओपिनियन पोल के किसी भी परिणाम एवं किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रसारित करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में जारी निर्देशों के अनुक्रम में सतना जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 61-चित्रकूट, 62-रैगांव, 63-सतना, 64-नागौद एवं 67-रामपुर बघेलान से संबंधित किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम किसी भी तरीके से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित करने को मतदान समापन के लिए नियत समय के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 15 नवंबर को सायं 6 बजे से मतदान दिनांक 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नोडल अधिकारी एम.सी.एम.सी. प्रकोष्ठ इसकी निगरानी के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगे। आदेश के जारी होने के पश्चात नियत अवधि के भीतर यदि कोई भी प्रिंट मीडिया अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
ईवीएम मशीनों के वितरण और वापस सुरक्षित रखने नोडल अधिकारी नियुक्त
विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कार्य के लिये ईवीएम मशीनों का वितरण 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से सामग्री वितरण स्थल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना से किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा ईवीएम मशीनों के वितरण एवं मतदान समाप्ति पश्चात स्ट्रांग रुम में सुरक्षित रखे जाने के लिये जिला कोषालय अधिकारी तोकानंद तेकाम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी की सहायता के लिये विधानसभावार अधिकारियों की नियुक्ति करते हुये संबंधितों की ड्यूटी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना के स्ट्रांग रुम में लगाई गई है।
मतदान समाप्ति तक अनाधिकृत एवं बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक
सतना जिले में विधानसभा चुनाव 2023 प्रक्रिया प्रचलित है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण माहौल में स्वंतत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण सतना जिला अंतर्गत 15 नवंबर को सायं 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति होने तक मतदान के लिये अधिकृत, अत्यावश्यक सेवाओं एवं सतना जिले के मतदाताओं के वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चालित वाहनों को आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त प्रकार के वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी वाहन, अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दुग्ध वाहन, पानी टेंकर, विद्यत ड्यूटी वाहन, सार्वजनिक परिवहन बस एवं माल वाहन ट्रक (जो निश्चित स्थानों के अनुज्ञापत्र के आधार पर चल रहे हैं), सतना जिले के समस्त विधानसभा के मतदाता द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या अपने परिवार के सदस्य के उपयोग के लिए प्रयोग करने वाला वाहन, समस्त शासकीय वाहन और शासकीय कार्य में संयोजित निजी वाहन तथा अन्य कोई वाहन, जिसे प्राधिकृत अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सतना से वैद्य रूप से अनुमति दी गई हो। ऐसे वाहनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करते हुए अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।