सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्य में अनुपस्थित रहने वाले 27 लोक सेवकों कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर देने के लिये कहा गया है। साथ ही नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर निलंबन की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा जिन कर्मचारियों को नोटिस जारी की गई है उनमें विनय प्रताप सिंह परस्ते, निशा शुक्ला, संदीप कुमार वर्मा, राजीव कुमार श्रीवास्तव, पंकज कुमार तिवारी, डॉ नंदलाल मिश्रा, योगेश सिंह, किरण वर्मा, जगदीश प्रसाद चर्मकार, जनकेश प्रसाद चर्मकार, प्रो. योगेश कुमार सिंह, सतेंद्र कुमार रॉय, हरिराम खैरवार, मुकेश कुमार बसोर, अमित कुमार, रामभुवन द्विवेदी, छैलबिहारी पांडेय, अमित शर्मा, सूर्यप्रताप सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह, पुष्पांजलि शुक्ला, राजेंद्र सिंह मार्के, लल्लू प्रसाद कुशवाहा, रामनरेश सिंह, रामकृपाल मल्लाह, अर्जुन कुमार शुक्ला एवं महादेव रैकवार के नाम शामिल है। सभी 27 लोक सेवकों को विधानसभा निर्वाचन कार्य के लिये पूर्व सूचित करने के बावजूद भी निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरती गई है। इनके इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम विपरीत मानते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।
निर्वाचन ड्यूटी आदेश की अवहेलना करने पर दो कर्मचारी निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिये मतदान अधिकारी की ड्यूटी में नियुक्त किये गये कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी आदेश की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार जिला प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी अरुण कुमार जायसवाल भृत्य एवं सीएम राइज विद्यालय रामपुर बघेलान में पदस्थ भृत्य विमल कुमार की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के रुप में लगाई गई थी। संबंधित कर्मचारी बिना किसी सूचना एवं अनुमति के अपने पदीय दायित्वों से अनुपस्थित रहे हैं एवं निर्वाचन कार्य में उनके द्वारा लापरवाही भी बरती गई है। जिससे निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुआ है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने अरुण कुमार जायसवाल और विमल कुमार के कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विपरीत पाये जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में अरुण कुमार जायसवाल एवं विमल कुमार हरिजन को मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझगवां नियत किया गया है।