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Satna: नाम वापसी का गुरुवार को आखिरी दिन, 9 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र निरस्त

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार 21 से 30 अक्टूबर तक सतना और मैहर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 चित्रकूट के लिये 19, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 रैगांव के लिये 19, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 63 सतना के लिये 36, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 नागौद के लिये 16, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर के लिये 22, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 66 अमरपाटन के लिये 21 एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 67 रामपुर बघेलान के लिये 22 अभ्यर्थियों ने अपने नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किये थे। इस प्रकार सात विधानसभा क्षेत्रों के लिये कुल 155 अभ्यर्थियों ने 196 नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये थे।
भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रमानुसार 31 अक्टूबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर्स द्वारा पूरी कर ली गई है। संवीक्षा उपरांत विधानसभा क्षेत्र 61 चित्रकूट, 63 सतना, 64 नागौद, 65 मैहर के एक-एक अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र 62 रैगावं के 3 एवं विधानसभा क्षेत्र 67 रामपुर बघेलान के 2 अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने एवं अन्य जानकारी के अभाव के कारण निरस्त कर दिये गये हैं। शेष बचे अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर तक अभ्यर्थिता से अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी के बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित करेंगे।

8 अभ्यर्थियों ने लिये नाम वापस
विधानसभा निर्वाचन 2023 में सतना और मैहर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिले के अंतिम दिवस 30 अक्टूबर तक कुल 155 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे। दूसरे दिन 31 अक्टूबर को संवीक्षा के दौरान कुल 146 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधि मान्य पाए गए थे। नाम वापसी के प्रथम दिवस 1 नवंबर तक इनमें से 8 अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ली जा चुकी है। अब तक सात विधानसभा क्षेत्रों में कुल 138 अभ्यर्थी शेष हैं। जिनमें चित्रकूट और मैहर विधानसभा में 18-18, रैगांव में 16, सतना में 31, नागौद में 15, अमरपाटन में 21 और रामपुर बघेलान में 19 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र शेष बचे हैं।
विधानसभा निर्वाचन 2023 में भारत निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 2 नवंबर की अपरान्ह 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 2 नवंबर की अपरान्ह 3 बजे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
सभी रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र ने विधि मान्य रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नाम के सामने उनके फोटो सहित सूची सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी है। संवीक्षा के समय अभ्यर्थियों को सूचित भी किया गया है कि मतपत्र पर मुद्रित किए जाने वाले फोटो या अन्य किसी विवरणों में कोई त्रुटि है तो अभ्यर्थियों या उनके प्रस्तावक को इसे सही करने के संबंध में रिटर्निग ऑफिसर को बता सकते हैं।

डाक एवं मुद्रित मतपत्रों से संबंधित कार्य के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त

विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में अभ्यार्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन पश्चात सभी रिटर्निंग आफीसर्स द्वारा प्रारूप-7‘क’ तैयार किये जाने के पश्चात आयोग द्वारा प्रारूप-7‘क’ अनुमोदन हो जाने एवं जिले की मांग अनुसार मतपत्रों, डाक मतपत्रों एवं मतपत्र लेखा प्रारूप-17‘ग’ तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का मुद्रण शासकीय, केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल में मुद्रित कराया जावेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मुद्रित मतपत्रों की प्रूफ रीडिंग, जॉच, मतपत्रों की गणना, बण्डलिंग आदि कार्यों के सुचारू संचालन के लिये जिला कोषालय अधिकारी तोकानन्द तेकाम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी की सहायता के लिये सहायक कोषालय अधिकारी शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार राकेश एवं रवि सुचारी की ड्यूटी लगायी गई है।

एग्जिट पोल तथा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार 7 से 30 नवम्बर तक पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6ः30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126‘क’ में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों की मीडिया में करनी होगी घोषणा

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के सभी उम्मीदवारों को उनके विरूद्ध लंबित तथा दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की मीडिया में घोषणा करनी होगी। यह घोषणा निर्धारित प्रपत्र फार्मेट सी-1 एवं सी-2 में नाम वापसी की अंतिम तिथि से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करना होगा। यह सामग्री कम से कम 12 आकार फोंट में समाचार-पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके। आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। किन्तु टीवी चैनलों पर घोषणा के मामलों में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रारूप-26 की मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी उम्मीदवारों के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के बारे में एक लिखित पत्र देंगे। उम्मीदवारों को दिए जाने वाले ऐसे पत्र के लिए एक मानक फार्मेट सी-3 उपयोग करें। उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कि राजनैतिक दलों द्वारा बनाए गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवारों को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। ऐसी घोषणा के लिए प्रावधान प्रारूप-26 में नई जोड़ी गई मद (6 क) में किया गया है। ऐसे सभी राजनैतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही दल द्वारा प्रकाशित की गई घोषणा-पत्रों वाली पेपर कटिंग संलग्न है।

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