सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जान पहचान की आड़ में नाबालिग के साथ उसके घर में घुस कर बलात्कार करने वाले मुंह बोले अंकल को सतना में पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास और साढ़े 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सतना ने आरोपी बबलू उर्फ रोशन सोंधिया पिता विश्वनाथ सोंधिया (36) निवासी ग्राम शिवराजी थाना अमरपाटन जिला सतना हाल निवासी कृष्णा कालोनी कृष्णा गुप्ता का किराए का मकान थाना कोलगवां जिला सतना को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 354 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 सौ रुपए के अर्थदण्ड,धारा 376(3) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 506 भाग 2 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
इसके अलावा अभियुक्त को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 सौ रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति जैन ने पैरवी की।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त और पीड़िता का घर आसपास ही था। पीड़िता की मां अभियुक्त को मुंह बोला भाई मानती थी लिहाजा उसका घर आना जाना लगा रहता था। पीड़िता भी अभियुक्त को अंकल बुलाती थी। इसी मुंह बोले रिश्ते और जान पहचान का बेजा फायदा उठाते हुए बबलू उर्फ रोशन सोंधिया ने नाबालिग पीड़िता के साथ कई महीने तक दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसके माता- पिता और भाई को जान से मार देगा। अ