Sunday , May 19 2024
Breaking News

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 कठोर कारावास, जुर्माना भी ठोका

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में सतना जिले की रामपुर कोर्ट ने दो आरोपियों को 20- 20 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर बाघेलान जैनुल आब्दीन ने सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों कमलेश कुशवाहा पिता ईश्वर दीन कुशवाहा निवासी ग्राम पड़रिया जिला सतना एवं रजनीश गौतम उर्फ राजा भैया पिता राम विश्वास गौतम निवासी वार्ड नं 13 रामपुर बघेलान जिला सतना को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 (डी) में बीस वर्ष एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ( पॉक्सो) की धारा 5/6 में बीस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ मनीष पांडेय ने पैरवी की।

2019 का मामला

लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि 6 अक्टूबर 2019 को रात लगभग 10:30 बजे नाबालिग पीड़िता गांव के ही अजय सिंह पटेल के साथ बाइक पर बैठकर नव दुर्गा देखने रामपुर गई थी। वहां से लौटते समय आरोपियों ने पीछा कर नहर के पास बाइक को रोक लिया।

इसके बाद आरोपियों ने अजय सिंह पटेल के साथ पाइप से मारपीट की औऱ दोनों को खेत में बनी अहरी में ले गए। वहां आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपियों ने अजय को पेड़ से बांध दिया था।

घटना के सम्बंध में पीड़िता की शिकायत पर रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 13 अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के साथ डीएनए रिपोर्ट भी प्रमाणित कराई। सामने आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को कठोर कारावास की सजा दी है।

About rishi pandit

Check Also

Satna: समर्थन मूल्य पर अब गेंहू की खरीद होगी 31 मई तक

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले भर में निर्धारित खरीदी केन्द्रों में पंजीकृत किसानों से गेंहू का …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *