सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ स्कूल के लिए निकली नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने उसे गर्भवती बनाने के एक मामले में सतना की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सतना नवनीत वालिया ने 13 वर्षीय बालिका को नाबालिग उम्र में गर्भवती बनाने के मामले में अभियुक्त कमलेश अहिरवार पिता राम सुजान अहिरवार (25) निवासी अमौधा नई बस्ती सतना को दोषी करार दिया है।
अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 366 के तहत 3 वर्ष की कैद और 100 रुपए जुर्माना तथा धारा 376(3) में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विनोद प्रताप सिंह ने की।
सहायक अभियोजन प्रवक्ता के अनुसार 22 अक्टूबर 2018 को 13 वर्षीया नाबालिग सुबह 8 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन वापस लौट कर घर नहीं आई। परिजनों ने उसकी हर संभावित जगह पर उसकी तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। तीन दिन बाद 25 अक्टूबर को नाबालिग की मां ने जसो थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बेटी को अगवा कर लिए जाने का संदेह भी जताया।
कुछ महीनों की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी कमलेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को मुक्त करा लिया। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे अगवा कर दिल्ली ले गया था जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। कुछ समय तक पीड़िता को आरोपी ने महदेवा में भी रखा था। इस दौरान यह भी पता चला कि दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग गर्भवती हो गई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद विवेचना पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।