
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ चारपहिया वाहन लूट के मामले में कोर्ट ने भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष और उसके 2 अन्य साथियों को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु की अदालत ने सतना भाजपा के सिंहपुर मंडल अध्यक्ष कृष्ण गर्ग उर्फ श्रीकृष्ण पिता राजेंद्र प्रसाद गर्ग 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 सिंहपुर को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। भाजपा नेता के साथ उसके साथी अरविंद पांडेय पिता रामलोटन पांडेय 29 वर्ष निवासी धौचट थाना चोरहटा रीवा तथा त्रिभुवन मिश्रा पिता वीरेंद्र मिश्रा 24 वर्ष निवासी अतरौली थाना चोरहटा रीवा को भी 7 वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक कमलेश कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
अपर लोक अभियोजक एवं जीपी कार्यालय के प्रवक्ता उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि भाजपा नेता कॄष्णा गर्ग समेत तीनो अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 394 के तहत दोषी करार दिया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें 1- 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक ने बताया कि गत 24 जून 2016 को अभियुक्तों ने साजिश रच कर कुलदीप नामदेव की बोलेरो गाड़ी टैक्सी के तौर पर बुक कराई और फिर उसे लूट लिया था। कुलदीप सतना रेलवे स्टेशन से बुकिंग पर टैक्सी चलाता था। उसे सेमरिया के पास जाने के लिए कह कर टैक्सी बुक की गई थी। जब वे कोटर थाना क्षेत्र के नउआ की अहरी के पास पहुंचे तभी अभियुक्तों में से एक ने गाड़ी रुकवा कर कुलदीप से गाड़ी की चाभी देने को कहा लेकिन कुलदीप तैयार नहीं हुआ।
इस बीच फोन कर के तीन और लोगों को भी बुला लिया गया। बिना नंबर की एसेंट कार से पहुंचे लोगों ने कुलदीप के साथ मारपीट की और उसकी बोलेरो लूट कर भाग गए। टैक्सी चालक ने घटना की शिकायत कोटर थाना में दर्ज कराई थी।