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नागौद शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़। उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट नागौद दिव्यांक सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया गया है कि जसो रोड से नागौद शहर के भीतर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों (चार चकों से बड़े) को ग्राम मढी रोड से परिवर्तित किया जाकर ग्राम गंगवरिया के रास्ते होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-75 में जायेगें। किसी भी तरीके से भारी वाहनों का प्रवेश मढ़ी रोड से नागौद शहर के बीच से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 16 दिसंबर की मध्य रात्रि से लागू होगा। आदेश की अवहेलना करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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