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Satna: अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर कार्यशाला आयोजित


 सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी एवं जिले के अन्य विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मध्यप्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा इंटरनेशन यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिसी एंड लंग्स डिजिंज के सहयोग से सतना में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार के द्वारा अधिकारियों को तम्बाकू से होने वाले गंभीर परिणामों की जानकारी दी एवं जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु जानकारी दी गई। कार्यशाला में 80 से 90 अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
     श्री परिहार ने कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। ये जानते हुए भी दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू (बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि) का सेवन कर रहे हैं और ऐसे में उन पर कई जानलेवा बीमारियों का खतरा मंडराने लगता है। इसीलिए लोगों को तंबाकू के सेवन से रोकने और उससे होने वाले नुकसान के प्रति लोगो को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा। तंबाकू के सेवन से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इसमें फेफड़े का कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हृदय रोग जैसी बीमारियां शामिल हैं। तम्बाकू नियंत्रण कानून धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। इसका उल्लंघन करने पर 2 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता है। धारा 5 के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापनों पर निषेध, धारा 6 (अ) के तहत 18 वर्ष के आयु के अवयस्क व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है तथा धारा 6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज, (300 फिट) की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है, के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई।
     कार्यशाला में सीईओ डॉ. झाड़े ने सभी अधिकारियों को माह में दो तीन बार सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने वालो पर कार्यवाही करने का आदेश दिया तथा आपने कार्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाए उन्होंने कहा तंबाकू सिगरेट जानलेवा यह जानते हुए भी लोग इनका उपयोग कर रहे। युवा पीढ़ी को बचाना है तो कड़े कदम उठाना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी से कहा की स्कूलों में तम्बाकू पूर्ण रूप बंद होना चाहिए इसके लिए आप को प्रयास करने की आवश्यकता है। सीईओ डॉ. झाड़े द्वारा उपस्थित अधिकारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

क्लब फुट से पीड़ितों के उपचार हेतु शिविर 2 से 4 जुलाई तक चित्रकूट में

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हाकित क्लब फुट से पीड़ित 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के उपचार हेतु श्री सद्गुरू सेवा संघ जानकीकुण्ड ट्रस्ट चित्रकूट में सर्जरी कैम्प का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी ने बताया कि 2 जुलाई को क्लब फुट से पीड़ित बच्चों का पंजीयन एवं चिन्हाकन कर 4 जुलाई को सर्जरी की जायेगी। साथ ही बच्चों को कैलीपर्स का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। डॉ. तिवारी द्वारा अपील की गई है कि ऐसे हितग्राही जिनके बच्चे क्लब फुट से पीड़ित है। मो. न. 9009492507 एवं 9329937065 से सम्पर्क कर इलाज हेतु 2 जुलाई को चित्रकूट अवश्य भेजे।

जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आज

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं अत्याचार निवारण नियम 1996 संशोधित 2016 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग की बैठक 27 जून को अपरान्ह 5 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। जिला संयोजक/सचिव जनजाति कार्य विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों से बैठक में अनिवार्य रूप से होने का आग्रह किया गया है।

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