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Satna: सुरक्षा जवान भर्ती कैम्प शुक्रवार को सोहावल में


     सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया कि सतना जिले के 6 विकासखण्डों के जनपद पंचायत सभागार कक्ष में आईएसएस फैसिलिटी सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा सुरक्षा जवान/हाउस कीपिंग की भर्ती कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 23 जून को सोहावल तथा 24 जून 2023 को मझगवां विकासखण्ड के जनपद पंचायत सभागार में प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक सुरक्षा जवान/हाउस कीपिंग की भर्ती के लिए कैम्प आयोजित किया जायेगा। सुरक्षा जवान के लिए उम्र 18 से 35 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, ऊंचाई 170 सेमी तथा हाउस कीपिंग के लिए उम्र 18 से 35 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता निरक्षर से 12वीं तक निर्धारित है। भर्ती संस्था का प्लेसमेंट अपोलो टायर्स, रिलायंस इण्डस्ट्रीज, इन्टेक फार्मा और अडानी ग्रुप में किया जायेगा। भर्ती पूर्ण रूप से निःशुल्क है।

पोर्टल से जमा करायें श्रम कल्याण मंडल को अभिदाय राशि-कल्याण आयुक्त

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त रत्नाकर झा ने म.प्र. कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं नियम 1984 के अन्तर्गत आने वाली प्रदेश की समस्त औद्योगिक इकाइयों तथा प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों से नियमानुसार अभिदाय राशि पोर्टल के माध्यम से यथाशीघ्र मंडल में जमा कराने की अपील की है। निरीक्षण के दौरान अभिदाय राशि जमा नहीं करवाई पाया जाने पर ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
     कल्याण आयुक्त ने कहा कि कारखानों तथा ऐसे समस्त प्रतिष्ठान, जिनमें 9 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका नाम कैलेण्डर वर्ष में जनवरी से दिसम्बर तक 30 कार्य दिवसों का दर्ज है, को नियमानुसार अभिदाय राशि प्रत्येक छः माह में जून एवं दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक मंडल को निर्धारित प्रारूप में https:@@shramkalyanmandal.mponline.gov.in  पोर्टल पर जमा कराना अनिवार्य है। ऐसे प्रतिष्ठानों में होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, नर्सिंग होम, निजी स्कूल एवं कॉलेज, सिक्यूरिटी एजेन्सी, आउट सोर्स एजेन्सी सर्विस सेक्टर के प्रतिष्ठान, गैस एजेन्सी, व्यापार अथवा व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठान शामिल है। मंडल द्वारा श्रम कल्याण निधि का उपयोग श्रमिक कर्मचारियों तथा उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिये किया जाता है। प्रबंधकों का यह नैतिक दायित्व है कि उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को मंडल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित करें।

धोखाधड़ी पीड़ितों को राशि वापस मिले-एसीएस डॉ. राजौरा

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने धोखाधड़ी पीड़ितों को राशि वापस दिलाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिन्हें आर्थिक नुकसान पहुँचा है, उन्हें नुकसान की राशि वापस दिलाई जाये। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की राज्य-स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा कि जन-सामान्य के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाकर राशि वसूल की जाये और धोखाधड़ी पीड़ितों को लौटाई जाये। डॉ. राजौरा ने कहा कि धोखाधड़ी से बचने के लिये आमजन को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने के लिये सघन अभियान चलाया जाये। अभियान निरंतर चले, जिससे कि जनता को लालच से बचाने में मदद हो और जनता धोखाधड़ी करने वालों के चंगुल से बच सके। इसके लिए सोशल मीडिया केम्पेन को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाये।

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