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Crime: तीन तलाक मामले में जिम ट्रेनर पति, सास और ननद पर केस दर्ज, दो साल पहले हुई थी शादी

Raipur case filed against gym trainer husband mother in law and sister in law in triple talaq case victim is a resident of raipur married two year sago: digi desk/BHN/रायपुर/राजधानी में तीन तालाक का मामला सामने आया है। टिकरापारा की एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने सुपेला,भिलाई निवासी जिम ट्रेनर पति,सास और ननद के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है।फिलहाल किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई है।महिला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टिकरापारा इलाके की रहने वाली 28 वर्षीय पीड़ित महिला का विवाह दुर्ग जिले के कृष्णनगर वार्ड क्रमांक तीन सुपेला, भिलाई निवासी जिम ट्रेनर असगर अहमद उर्फ अम्मु के साथ 31 अक्टूबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज से मुस्लिम हाल बैजनाथपारा में हुआ था।महिला की दस माह की एक बच्ची भी है।पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले लड़का चाहते थे लेकिन बेटी होने के कारण उसे ताना मारते थे।पति उसके चरित्र पर शक करते हुए कहते थे कि बेटी उनकी नहीं है। विवाह के बाद से ही सास शमशाद बेगम और ननद शहनाज बेगम दहेज में सामान कम लाने और पांच लाख रूपये अपने भाई से मांगकर लाने की बात कहकर प्रताड़ित करते आ रहे थे।

10 अप्रैल 2023 को पति असगर अहमद ने एक साथ तीन बार तलाक कहकर,तलाक ए बिद्दत दे दिया है।इस घटना की पीड़िता ने अपने मोबाइल पर आडियो-वीडियो रिकार्डिंग भी कर लिया था।इसके बाद पीड़िता को ससुराल से निकाल दिया गया।

पुलिस ने मामले में महिला के पति असगर अहमद, सास शमशाद बेगम और ननद शहनाज बेगम के खिलाफ 294,34,498 ए का अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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