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Satna: कारखानों तथा व्यावसायिक स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों को धूप से बचाव हेतु प्रबंधकों को निर्देश


सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ प्रमुख सचिव श्रम विभाग द्वारा कारखानों तथा व्यावसायिक स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों को गर्मी के मौसम के दौरान लू (तापघात) से बचाव करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रमुख सचिव श्रम ने कहा है कि श्रमिकगण जिन स्थानों पर अपने कार्य स्थलों को आने-जाने के लिए प्रतिक्षा करते हैं, वहां धूप से बचाव के लिए शेडों की व्यवस्था कारखानों एवं नियोजकों द्वारा की जाये। यदि उक्त शेड कार्यस्थल पर अथवा उनके समीप स्थित हैं, तो इनमें संबंधित नियोजक/नियोजकों के संगठनों के माध्यम से शुद्ध ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यदि कार्य स्थल पर श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्य (जैसे-महिलाएं एवं बच्चे) भी रहते हों तो उनके लिए भी धूप से बचाव तथा पेयजल की व्यवस्था की जाना चाहिए। श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जहां श्रमिकों हेतु रेस्टरूम और शिशुओं के लिए झूलाघर की व्यवस्था की गई है। उनमें धूप और गर्म हवा (लू) से बचाव हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे।
इसी प्रकार प्रत्येक कार्य स्थल तथा रेस्टरूम में प्रथमोपचार की व्यवस्था होना आवश्यक है। जिसमें बुखाररोधी दवा, ओ.आर.एस. घोल तथा उल्टी-दस्त आदि रोकने संबंधी दवाएं सदैव उपलब्ध रहें। कार्यस्थल के समीप किसी डिस्पेंसरी/अस्पताल से टाय-अप किया जाये जिससे कि आपातकाल में एम्बुलेंस तथा रोगी के भर्ती किये जाने की सुविधा त्वरित प्राप्त हो सके। कार्यस्थल पर केंटीनों में लू-रोधी खाद्य पदार्थों जैसे छाछ (मट्ठा) आम पना और शुद्ध ठंडा पेयजल आदि उपलब्ध करायें।

असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण कार्य के लिए भी व्यवस्था जरूरी

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रतीक्षा स्थलों पर धूप से बचाव के लिए शेडों की व्यवस्था, कार्यस्थल पर श्रमिकों के साथ उनके परिवार के सदस्यों (जैसे-महिलाएं एवं बच्चे) भी रहते हों तो उनके लिए भी धूप से बचाव तथा पेयजल की व्यवस्था की जाना चाहिए। जहां श्रमिकों हेतु रेस्टरूम और शिशुओं के लिए झूलाघर की व्यवस्था प्रावधनित है उनमें धूप और गर्म हवा (लू) से बचाव हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें। प्रत्येक कार्यस्थल, रेस्टरूम तथा झूलाघर में प्रथमोपचार की व्यवस्था जिसमें बुखार, रोधी दवा, ओ.आर.एस. घोल तथा उल्टी-दस्त तथा डी हाईड्रेसन आदि रोकने संबंधी दवाएं सदैव उपलब्ध रहें। कार्यस्थल के समीप स्थित किसी डिस्पेंसरी/अस्पताल से टाय-अप किया जाये जिससे कि आपातकाल में एम्बुलेंस तथा रोगी के भर्ती किये जाने की सुविधा त्वरित प्राप्त हो सके। जिन निर्माण कार्यस्थलों पर केंटीन के प्रावधान हैं। उनमें लू-रोधी खाद्य पदार्थों जैसे छाछ (मट्ठा) आम पना और शुद्ध ठंडा पेयजल आदि उपलब्ध होना चाहिए।विभिन्न कारखानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा निर्माण कार्यस्थलों आदि पर नियोजक/प्रबंधन/ ठेकेदारों से संपर्क कर उपरोक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रतिवेदन 7 दिवस में श्रम आयुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

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