सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत आनलाइन लाटरी से चयनित बच्चे आवंटित प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश 10 अप्रैल तक ले सकते हैं। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया कि संबंधित प्राइवेट स्कूल मोबाइल एप के माध्यम से प्रवेश हेतु उपस्थित बच्चों की रिर्पोटिंग दर्ज करेंगे। 13 अप्रैल से द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। जिसमें वे बच्चे जिनको विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। अथवा च्वाइस का विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है। वे पुनः च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे। प्रवेश हेतु नवीन आवेदन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिनका स्वयं का ग्राम/वार्ड मान्यता आवेदन में त्रुटि गलत दर्ज हो गया है। 7 अप्रैल 2023 तक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत 13 मई को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत लगायी जायेगी। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री-लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जायेगा। प्री-लिटिगेशन के अंतर्गत एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, लेबर एण्ड एंप्लॉयमेंट डिस्प्यूट् केसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर बिल एण्ड अदर बिल पेमेंट (एक्सक्लूजिंग नॉन कंपाउंडेबल), मेंटेनेंस केसेस, अदर क्रिमिनल कंपाउंडेबल एण्ड अदर सिविल डिस्प्यूट, प्लेस स्पेसिफाइ लिस्टेड केस रहेंगे।
इसी तरह न्यायालय में लंबित प्रकरणों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल अफेन्स, एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, एमएसीटी केसेस, लेबर डिस्प्यूट् केसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटीलिटी सर्विस सच एस इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर बिल एक्सक्लूजिंग नॉन कंपाउंडेबल मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट एक्सेप्ट डिवोर्स, लैंड ऐकविजिशन केसेस, पेंडिंग बिफोर सिविल कोर्ट/ट्रिब्यूनल सर्विस मैटर्स इंक्लूडिंग पेंशन्स केसेस, रिन्यूअल केसेस, पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, अदर सिविल केसेस में रेंट, ईजीमेंटरी
राइट्स इंजंक्शन सूट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स आदि से संबंधित प्रकरण रखे जायेंगे।
पंचायत की मतदाता सूची पर दावे आपत्ति आमंत्रित
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2023 में जिले के ग्राम पंचायतों की प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची में 6 अप्रैल से 18 अप्रैल 2023 की अवधि में दावे आपत्ति प्राप्त किए जा रहे हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं को सूचित किया है कि वे अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित दावा आपत्ति केंद्र में 6 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच उपस्थित होकर प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। आवश्यक होने पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी (ग्राम पंचायत सचिव) से निर्धारित प्रारूप ईआर वन, टू एवं थ्री, नाम जोड़ने, विलोपन, संशोधन के प्रपत्र निशुल्क प्राप्त कर प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
सेन्स की गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2023 के लिए सेन्स (मतदाता जागरूकता अभियान) की गतिविधियों के संचालन तथा पर्यवेक्षण के लिए जनपदवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सीईओ जिला पंचायत सतना को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और जनपद पंचायत के लिए उसी जनपद के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विद्युत सप्लाई आज बंद रहेगी
कार्यपालन अभियंता शहर संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. ने बताया कि शहर संभाग सतना के अन्तर्गत 33/11 के व्ही उपकेन्द्र से निकलने वाली 11 केव्ही लाइन/उपकेन्द्रों में रख-रखाव एवं पेड.कटिंग कार्य के कारण अलग-अलग तिथियों में 11 केव्ही फीडरों से संबंधित क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरूद्ध रहेगी। जिसमें 6 अप्रैल को इमरजेंसी फीडर अन्तर्गत सिद्धार्थ नगर, बैंक कालोनी, भरहुत नगर, पार्क होटल, सबेरा होटल, 7 अप्रैल को भरहुत नगर फीडर अन्तर्गत भरहुत नगर, बीजेपी, कार्यालय, शिव कालोनी, 8 अप्रैल को डिलौरा फीडर के सोनवर्षा, कटिया, बैरिहा, उतैली बाईपास, बिलहटा, सिजहटा, 9 अप्रैल को टिकुरिया टोला (इंडस्ट्री) फीडर के संबंधित ओद्योगिक क्षेत्र तथा 10 अप्रैल को बदखर फीडर अन्तर्गत बदखर, बिरला कालोनी, बिरला टपरिया, नईबस्ती, पोलीटेक्निक कालेज क्षेत्र और गहरवार पेट्रोल पम्प क्षेत्र में विद्युत प्रवाह प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अवरूद्ध रहेगा। विद्युत समस्या के निवारण हेतु टोल-फ्री नंबर 1912 या 1800-233-1266 पर संपर्क किया जा सकता है।