सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सतना जिले में स्थित बावडियों, कुओं, बोरवेल, जल स्रोतों की संरचनाओं में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार नगर निगम, नगर परिषद, क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में एहतियात के रूप में अलग-अलग कार्यवाहियाँ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा संपूर्ण जिले में खतरनाक साबित हो सकने वाले कुओं, बावड़ी, बोरवेल, जलस्रोत आदि की जानकारी किसी के संज्ञान में आती है तो कलेक्टर कार्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07672-299425 पर सूचना देने को कहा गया है।
जारी आदेश में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकारियों के माध्यम से सभी बावडियों, कुओं, बोरवेल, जल संरचना, जल सारणी आदि का सर्वे कराया जाएगा। सूची संधारित कर स्थल का नाम, भूमि स्वामी, सर्वे नंबर तथा फोटो ग्राफ्स भी दर्ज किया जाएगा। खतरनाक संरचनाओं की सूची पृथक से बनाई जाएगी। खतरनाक सूची में शामिल संरचना के मामले में नियमों अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाकर संबंधित व्यक्ति से सुरक्षात्मक प्रबंध कराए जाएंगे। एक माह के भीतर नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों को कार्यवाही कर विस्तृत रिपोर्ट अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में आवश्यक सहयोग कर सुरक्षा के समस्त उपाय सुनिश्चित कराएंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 31 मई 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
Tags collector mp mp vindhya news satna satna collector satna collector order satna news vindhya
Check Also
Satna: 8 से 10 दिसंबर तक संचालित होगा पल्स पोलियो अभियान
पल्स पोलियो जिला टास्क फोर्स की बैठक सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ जिले में 8 से 10 …